पटनाः राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कालेजों में हुए अवैध अतिक्रमण और स्वास्थ्य विभाग की कई समस्याओं पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की. स्वास्थ्य विभाग की समस्यायों पर ये सुनवाई चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने की.
'जनहित याचिकाओं के रुप में दायर हैं कई मामले'
चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए मुख्य सचिव को कई निर्देश दिए. कोर्ट ने मुख्य सचिव को कहा कि सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर समस्याओं पर विचार कर कार्रवाई करें. कोर्ट ने कहा कि सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कालेजों की समस्याओं से संबंधित कई मामले हाईकोर्ट में जनहित याचिकाओं के रुप में दायर हैं.
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अगली सुनवाई में रिपोर्ट पेश करने का आदेश
विकास चंद्र की जनहित याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए संबंधित विभागों के प्रधान सचिव, डीएम और मेडिकल कालेजों के प्राचार्य और अधीक्षकों को बैठक में शामिल करने का निर्देश दिया. 23 जनवरी को इस मामले की अगली सुनवाई में राज्य सरकार को कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है.