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बिहार पुलिस में किन्नरों के लिए हो यूनिट का प्रावधान- HC

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Published : Jan 19, 2021, 3:38 AM IST

पुलिस बहाली में ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षण वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि यदि किन्नरों के लिए राज्य में बटालियन का गठन नहीं किया जा सकता है, तो कम से कम यूनिट का प्रावधान किया जाए.

Patna High Court
Patna High Court

पटनाः हाई कोर्ट ने राज्य में चल रहे पुलिस बहाली में ट्रांसजेंडर को भी आरक्षण दिए जाने के मामले में सुनवाई की. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने वीरा यादव की जनहित याचिका पर सुनवाई की.

ये भी पढ़ेंः बिहार के DGP एसके सिंघल का 2 सालों के लिए बढ़ा कार्यकाल, गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना

इस दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सरकार द्वारा किन्नरों के लिए सिपाही और दारोगा की बहाली में आरक्षण का प्रावधन कर दिया गया है. लेकिन कोर्ट का कहना था कि यदि किन्नरों के लिए राज्य में बटालियन का गठन नहीं किया जा सकता है, तो कम से कम यूनिट का प्रावधान किया जाए.

ये भी पढ़ेंः बोले मंत्री रामसूरत- मामलों को लंबित रखने वाले कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई

28 जनवरी को अगली सुनवाई
इसके साथ ही खंडपीठ ने उक्त मामले में आगे की सुनवाई के लिए आगामी 28 जनवरी की तिथि निर्धारित की है.

पटनाः हाई कोर्ट ने राज्य में चल रहे पुलिस बहाली में ट्रांसजेंडर को भी आरक्षण दिए जाने के मामले में सुनवाई की. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने वीरा यादव की जनहित याचिका पर सुनवाई की.

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28 जनवरी को अगली सुनवाई
इसके साथ ही खंडपीठ ने उक्त मामले में आगे की सुनवाई के लिए आगामी 28 जनवरी की तिथि निर्धारित की है.

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