पटना: बिहार के नियोजित शिक्षकों को लॉकडाउन की अवधि का वेतन देने का आदेश शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है. इस आदेश के तहत लाखों हड़ताली शिक्षकों को जो 5 मई से हड़ताल खत्म करने के बाद ड्यूटी जॉइन कर चुके हैं. उन सभी शिक्षकों को 25 मार्च से 4 मई तक लॉकडाउन की अवधि का वेतन जारी करने का आदेश दिया गया है.
शिक्षा विभाग के अपर सचिव गिरवर दयाल सिंह ने ये आदेश जारी किया है. आदेश के अनुसार 24 मार्च से सभी सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया था. हालांकी राज्य सरकार ने लॉकडाउन की अवधि में बंद संस्थानों में कार्यरत सभी कर्मियों के वेतन के भुगतान का निर्णय लिया है. इसी कारण से लॉकडाउन की अवधि 25 मार्च से दिनांक 4 मई तक राज्य के प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक और पुस्तकालयाध्यक्षों को वेतन भुगतान करने का आदेश दिया गया है.
- शैक्षणिक कैलेंडर में जितने दिन स्कूल खुलने की बात कही गई है उतने दिन का पारिश्रमिक गेस्ट टीचर्स को भी मिलेगा. शिक्षा विभाग ने इसका आदेश भी जारी किया है.
4 मई को हुई थी हड़ताल समाप्ती की घोषणा
इसके अलावे शिक्षकों के हड़ताल पर जाने के दिन से या 24 मार्च के पहले जिस डेट को शिक्षक या पुस्तकालयाध्यक्ष ने योगदान किया हो. उस कार्य करने के समय को को भविष्य में छुट्टी ले सकते हैं या हड़ताल की अवधि के सामंजन के बारे में दिशा-निर्देश बाद में जारी किया जाएगा. बता दें कि 4 मई को बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने शिक्षा विभाग के अनुरोध पर हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की थी.