पटना: केंद्र सरकार ने तीन तलाक बिल को दोनों सदनों से पारित करवा लिया है. इस बिल के राज्यसभा से पारित होने के बाद भाजपा नेताओं का उत्साह सातवें आसमान पर है. पार्टी अब कुछ और कड़े फैसले लेने की तैयारी में है. आने वाले दिनों में धारा 35A और धारा 370 पर सरकार फैसला ले सकती है.
सरकार ले सकती है बड़े फैसले
सरकार कश्मीर मुद्दे को लेकर काम कर रही है. मिल रही जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार धारा 370 और 35A पर बड़े फैसले ले सकती है. वर्तमान सत्र में उसकी झलक देखने को मिल सकती है. भाजपा प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि सरकार आने वाले दिनों में कुछ कड़े फैसले लेगी. किसी मुद्दे को ठंडे बस्ते में नहीं रखा जाएगा. तीन तलाक के बाद धारा 370, 35A और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सरकार काम कर सकती है. उन्होंने ने कहा कि सरकार देश हित में फैसले लेगी.
कानून बनाने का विशेष अधिकार
धारा 370 के प्रावधानों के मुताबिक संसद को जम्मू-कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार है. किसी अन्य विषय से संबंधित कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र को राज्य सरकार की सहमति लेनी पड़ती है. भारत के अन्य राज्यों के लोग जम्मू-कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते. राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने 14 मई 1954 को एक आदेश के जरिए धारा 35A को लागू किया. ये धारा जम्मू-कश्मीर की सरकार और वहां की विधानसभा को जम्मू-कश्मीर का स्थायी नागरिक तय करने का अधिकार देती है.