पटना: एक तरफ जहां ऑक्सीजन की किल्लत से लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो रही है. वहीं राज्य सरकार लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगी हुई है. इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है. हाईकोर्ट ने गंगोत्री ऑक्सीजन प्लांट को खोलने फिर से खोलने का आदेश दिया है. इस आदेश से ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने में मदद मिलेगी.
दरअसल, राजधानी पटना से सटे बिहटा स्थित गंगोत्री ऑक्सीजन प्लांट को खोलने को लेकर पटना हाईकोर्ट से हरी झंडी मिल गई है. यह ऑक्सीजन प्लांट कई वर्षों से बंद है. अगले 7 दिनों के अंदर इसे चालू कर दिया जायेगा.
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चालू करने की कवायद में जुट कर्मचारी
दरअसल बिहार सरकार और हाई कोर्ट के आदेश के बाद 7 साल से बंद पड़े बिहटा के गंगोत्री ऑक्सीजन प्लांट को दोबारा से चालू किया जा रहा है. इस ऑक्सीजन प्लांट के तमाम कर्मचारी इसे चालू करने की कवायद में जुट भी गए हैं.
इस प्लांट के चालू होने के बाद प्रतिदिन 500 से 600 बड़े सिलिंडरों अर्थात 35 से 45 टन ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा सकेगा. इस प्लांट के चालू होने के बाद राजधानी पटना और इसके के आस-पास के अस्पतालों में ऑक्सीजन की डिलीवरी 300 से 400 रुपये में होगी.
मरीजों को नहीं होगी ऑक्सीजन की किल्लत
प्लांट के चालू होने को लेकर इंचार्ज राजकिशोर सिंह बताते हैं कि सरकार और हाईकोर्ट के आदेश के बाद पिछले कई सालों से बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट को चालू करने का आदेश जारी हो चुका है. प्लांट के तमाम कर्मचारी इसे चालू करने में जुट गए हैं. उत्पादन शुरू होने से ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होगी.
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1 सप्ताह के अंदर चालू होगा प्लांट
गंगोत्री ऑक्सीजन प्लांट के डायरेक्टर संजीव कुमार चौधरी ने कहा कि इसे 1 सप्ताह के अंदर चालू कर दिया जाएगा. इस प्लांट के शुरू होने से थोड़ी राहत मिलेगी. फैक्ट्री से सीधा अस्पताल और जिसे जरूरत होगी उसे ऑक्सीजन देना हमारा काम है.