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Fodder Scam Case: लालू यादव के वकील डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में 29 नवंबर को रखेंगे दलील - Doranda Treasury case

चारा घोटाले (Fodder Scam Case) के सबसे बड़े मामले यानी डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले (Illegal withdrawal case from Doranda Treasury) में लालू यादव (lalu yadav) के वकील 29 नवंबर से सीबीआई अदालत रांची (CBI Court ranchi) में दलील पेश करेंगे. मंगलवार को दो चिकित्सकों के वकील ने अपने मुवक्किल का पक्ष रखा.

Lalu Prasad Yadav
लालू प्रसाद यादव
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Published : Nov 23, 2021, 10:56 PM IST

रांची/पटना: आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं हैं. चारा घोटाले के एक और मामले में रांची व्यवहार न्यायालय (Ranchi Civil Court) स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में day-2-day सुनवाई शुरू हो गई है. लालू प्रसाद से जुड़े चारा घोटाले के इस मामले में मंगलवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में दो पशु चिकित्सकों डॉ. ललितेश्वर प्रसाद यादव एवं डॉ. शिवनंदन प्रसाद की ओर से अधिवक्ताओं ने दलीलें रखीं. इस मामले 29 नवंबर को लालू यादव की ओर से अधिवक्ता दलील रख सकते हैं.

यह भी पढ़ें - सुशील मोदी ने लालू यादव से पूछा- 'जब बिहार में शराबबंदी के विरोध में थे तो समर्थन क्यों नहीं वापस लिया'

बचाव पक्ष के अधिवक्ता संजय कुमार ने बताया कि डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़े चारा घोटाले के सबसे बड़े आरसी 47ए/96 मामले में अब डॉक्टर की ओर से बहस की जा रही है. डॉक्टर की ओर से बहस पूरी होने के बाद राजनेताओं और अधिकारियों की ओर से अदालत में दलील रखी जाएगी.

डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी में अब तक 64 आरोपियों की ओर से दलीलें पूरी कर ली गईं हैं. मामले में लालू प्रसाद की ओर से 29 नवंबर को दलीलें रखी जा सकती हैं.

बता दें कि चारा घोटाले के सबसे बड़े डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़े मामले में लालू प्रसाद, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, डॉ. आरके राणा, पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत, डॉ. केएम प्रसाद, डॉ. गौरी शंकर प्रसाद समेत 108 आरोपी मुकदमे का सामना कर रहे हैं. सीबीआई ने प्रारंभ में 170 लोगों को आरोपी बनाया था. लालू समेत 147 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय हुआ था.

सुनवाई के दौरान अब तक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र समेत 37 आरोपियों का निधन हो चुका है. मामले में लालू प्रसाद की ओर से 29 नवंबर को दलीलें रखी जा सकती हैं.

यह भी पढ़ें -जेडीयू का लालू पर हमला, कहा-'जब चुनाव में आए थे तो पेशी पर भी आना पड़ेगा'

रांची/पटना: आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं हैं. चारा घोटाले के एक और मामले में रांची व्यवहार न्यायालय (Ranchi Civil Court) स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में day-2-day सुनवाई शुरू हो गई है. लालू प्रसाद से जुड़े चारा घोटाले के इस मामले में मंगलवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में दो पशु चिकित्सकों डॉ. ललितेश्वर प्रसाद यादव एवं डॉ. शिवनंदन प्रसाद की ओर से अधिवक्ताओं ने दलीलें रखीं. इस मामले 29 नवंबर को लालू यादव की ओर से अधिवक्ता दलील रख सकते हैं.

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बचाव पक्ष के अधिवक्ता संजय कुमार ने बताया कि डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़े चारा घोटाले के सबसे बड़े आरसी 47ए/96 मामले में अब डॉक्टर की ओर से बहस की जा रही है. डॉक्टर की ओर से बहस पूरी होने के बाद राजनेताओं और अधिकारियों की ओर से अदालत में दलील रखी जाएगी.

डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी में अब तक 64 आरोपियों की ओर से दलीलें पूरी कर ली गईं हैं. मामले में लालू प्रसाद की ओर से 29 नवंबर को दलीलें रखी जा सकती हैं.

बता दें कि चारा घोटाले के सबसे बड़े डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़े मामले में लालू प्रसाद, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, डॉ. आरके राणा, पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत, डॉ. केएम प्रसाद, डॉ. गौरी शंकर प्रसाद समेत 108 आरोपी मुकदमे का सामना कर रहे हैं. सीबीआई ने प्रारंभ में 170 लोगों को आरोपी बनाया था. लालू समेत 147 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय हुआ था.

सुनवाई के दौरान अब तक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र समेत 37 आरोपियों का निधन हो चुका है. मामले में लालू प्रसाद की ओर से 29 नवंबर को दलीलें रखी जा सकती हैं.

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