पटना: शेल्टर होम कांड पार्ट-2 (Gaighat Shelter Home Case) मामले में पीड़िता नंबर वन ने गायघाट स्टेट शेल्टर होम सुपरिटेंडेंट वंदना गुप्ता पर पूर्व में गंभीर आरोप लगाए थे. हालांकि पीड़िता नंबर वन के द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को समाज कल्याण विभाग ने पूर्व में सिरे से खारिज कर दिया था. हाईकोर्ट के कड़ी फटकार के बाद आनन-फानन में शेल्टर होम की सुपरिटेंडेंट वंदना गुप्ता ( FIR Against Gaighat Shelter Home Superintendent Vandana Gupta) पर पटना के महिला थाने में एफआईआर दर्ज किया गया.
पीड़िता ने उसके साथ मारपीट, नशीली दवा देने के साथ साथ दुष्कर्म और उम्र बढ़ाने घटाने का आरोप लगाया है. पटना के महिला थाने की थानेदार किशोरी शास्त्री ने बताया है कि, पीड़िता नंबर 1 के द्वारा दिए गए आवेदन पर वंदना गुप्ता पर धारा 376, 341, 323, 328, 120 बी और 334 के तहत एफआईआर दर्ज कर लिया गया है.
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वहीं इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए अधिवक्ता मीनू कुमारी बताती हैं कि, 11 फरवरी को इस पूरे मामले की पहली सुनवाई पटना हाईकोर्ट में होने वाली है. पटना हाईकोर्ट के द्वारा लगाई गई कड़ी फटकार के बाद समाज कल्याण विभाग और पटना पुलिस ने दोनों पीड़िता का एफआईआर दर्ज कर उनका 161 का बयान रिकॉर्ड किया है. आगे हमें न्यायालय से पूरी उम्मीद है कि, इस मामले में पीड़ित को न्याय मिलेगा.
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"मामला न्यायालय के समक्ष होने से सभी दबाव में हैं. अब मामले को रफा दफा करना बहुत मुश्किल है. निचले स्तर से जो लड़कियां आ रही हैं उनकी भी इज्जत है. वो भी कमा खा सकती हैं. स्वतंत्र भारत में उन्हें भी सम्मान के साथ जीने का पूरा हक है. हमारी कोशिश रहेगी कि दोनों पीड़िता को शुक्रवार को कोर्ट में पेश कर दिया जाए."- मीनू कुमारी, हाईकोर्ट अधिवक्ता
मीनू बताती हैं कि, हाईकोर्ट के संज्ञान लेने के बाद कहीं ना कहीं पटना पुलिस की टीम ने आनन-फानन में दोनों पीड़ितों का एफआईआरदर्ज कर लिया है और उनका 161 के तहत बयान को भी रिकॉर्ड कर लिया है. गौरतलब हो कि वंदना गुप्ता के खिलाफ उत्तर प्रदेश की रहने वाली पीड़िता नंबर 1 की ओर से लगाए गए आरोपों के जांच की मांग उठी थी, लेकिन उस वक्त पुलिस ने जांच से नकार दिया था. पटना हाई कोर्ट के द्वारा इस पूरे मामले का स्वत: संज्ञान लेने के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार और पटना पुलिस को फटकार लगायी थी. इसके बाद से पुलिस के रुख में बदलाव दिख रहा है.
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