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कोरोनावायरस : बिहार में महामारी कानून लागू, अब तक कोई पॉजिटिव मामला नहीं - government is taking precaution regarding corona

कोरोनावायरस को लेकर सरकार ने राज्य में महामारी कानून लागू कर दिया है. राज्य के स्कूल, कॉलेजों के साथ अब मंदिरों को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही बिहार में कोरोनावायरस को लेकर गलत नीयत से इलेक्ट्रनिक, प्रिंट या सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति, संस्थान या संगठन पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.

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Published : Mar 19, 2020, 8:14 AM IST

पटना: बिहार में कोरोनावायरस को लेकर सरकार सभी एहतियाती कदम उठा रही है. इस बीच, राज्य के कई मंदिरों को 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है. इधर, राज्य सरकार ने कोरोनावायरस को राज्य में महामारी घोषित कर दिया है. बिहार सरकार ने कोरोनावायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने, जांच और इलाज में सहयोग नहीं करने वालों पर सामाजिक हित में कानूनी कार्रवाई करने और इसके लिए प्रशासन को व्यापक अधिकार देने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग की अनुशंसा पर राज्य में 'एपिडेमिक डिजीज, कोविड-19, नियमावली 2020' को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है.

स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है. स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि पिछले दिनों के रिकॉर्ड से यह पता चले कि संबंधित व्यक्ति ने 29 फरवरी, 2020 के बाद कोरोनावायरस से संक्रमित देश की यात्रा की है या वैसे देश से यहां आए हैं और उनमें संक्रमण के लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें तय मानकों के अनुरूप अस्पताल में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा. इससे संबंधित सभी सूचनाएं जिले के सिविल सर्जन को दी जाएगी.

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मंदिरों को बंद रखने का निर्देश

कोरोना के संदिग्ध मिलने पर तत्काल कार्रवाई
इस नियमावली के तहत जिलाधिकारी को अधिकार दिया गया है कि वे किसी भी गांव, प्रखंड, नगर, वार्ड, कॉलोनी या किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में किसी व्यक्ति के कोरोनावायरस से संक्रमित होने की सूचना मिले तो वह तत्काल कार्रवाई कर सकते हैं. वे उन क्षेत्रों में स्थित स्कूल, कार्यालय को बंद कर सकते है और भीड़ के एकत्र होने पर रोक लगा सकते हैं.

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महामारी कानून को लेकर जिलाधिकारी को दिया गया अधिकार

अफवाह फैलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई
जिलाधिकारी संबंधित क्षेत्र में वाहनों के परिचालन पर भी रोक लगा सकते हैं. सभी संदिग्ध मरीजों को अस्पताल में आइसोलेशन के लिए भर्ती किया जा सकता है. उन इलाकों में किसी भी सरकारी विभाग के कर्मी को ड्यूटी में राहत दी जा सकती है. बिहार में कोरोनावायरस को लेकर गलत नीयत से इलेक्ट्रनिक, प्रिंट या सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति, संस्थान या संगठन पर कार्रवाई की जा सकती है. इसलिए, नियमावली में लोगों को सलाह दी गई है कि वे ऐसे किसी कार्य में शामिल न हों अन्यथा उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

अब तक नहीं मिला एक भी पॉजिटिव केस
उल्लेखनीय है कि बिहार में अब तक 69 कोरोना संदिग्धों की जांच कराई गई है, लेकिन अब तक एक भी पॉजिटिव केस नहीं मिला है. बिहार स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, 25 जनवरी से अब तक कोरोना से पीड़ित देशों से लौटे कुल 311 यात्रियों को सर्विलांस (निगरानी) पर रखा गया. जिसमें से 105 लोगों की 14 दिनों की निगरानी पूरी कर ली है. इसके अलावा, गया और पटना हवाईअड्डे पर अब तक 19,529 यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई है.

पटना: बिहार में कोरोनावायरस को लेकर सरकार सभी एहतियाती कदम उठा रही है. इस बीच, राज्य के कई मंदिरों को 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है. इधर, राज्य सरकार ने कोरोनावायरस को राज्य में महामारी घोषित कर दिया है. बिहार सरकार ने कोरोनावायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने, जांच और इलाज में सहयोग नहीं करने वालों पर सामाजिक हित में कानूनी कार्रवाई करने और इसके लिए प्रशासन को व्यापक अधिकार देने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग की अनुशंसा पर राज्य में 'एपिडेमिक डिजीज, कोविड-19, नियमावली 2020' को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है.

स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है. स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि पिछले दिनों के रिकॉर्ड से यह पता चले कि संबंधित व्यक्ति ने 29 फरवरी, 2020 के बाद कोरोनावायरस से संक्रमित देश की यात्रा की है या वैसे देश से यहां आए हैं और उनमें संक्रमण के लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें तय मानकों के अनुरूप अस्पताल में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा. इससे संबंधित सभी सूचनाएं जिले के सिविल सर्जन को दी जाएगी.

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मंदिरों को बंद रखने का निर्देश

कोरोना के संदिग्ध मिलने पर तत्काल कार्रवाई
इस नियमावली के तहत जिलाधिकारी को अधिकार दिया गया है कि वे किसी भी गांव, प्रखंड, नगर, वार्ड, कॉलोनी या किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में किसी व्यक्ति के कोरोनावायरस से संक्रमित होने की सूचना मिले तो वह तत्काल कार्रवाई कर सकते हैं. वे उन क्षेत्रों में स्थित स्कूल, कार्यालय को बंद कर सकते है और भीड़ के एकत्र होने पर रोक लगा सकते हैं.

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महामारी कानून को लेकर जिलाधिकारी को दिया गया अधिकार

अफवाह फैलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई
जिलाधिकारी संबंधित क्षेत्र में वाहनों के परिचालन पर भी रोक लगा सकते हैं. सभी संदिग्ध मरीजों को अस्पताल में आइसोलेशन के लिए भर्ती किया जा सकता है. उन इलाकों में किसी भी सरकारी विभाग के कर्मी को ड्यूटी में राहत दी जा सकती है. बिहार में कोरोनावायरस को लेकर गलत नीयत से इलेक्ट्रनिक, प्रिंट या सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति, संस्थान या संगठन पर कार्रवाई की जा सकती है. इसलिए, नियमावली में लोगों को सलाह दी गई है कि वे ऐसे किसी कार्य में शामिल न हों अन्यथा उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

अब तक नहीं मिला एक भी पॉजिटिव केस
उल्लेखनीय है कि बिहार में अब तक 69 कोरोना संदिग्धों की जांच कराई गई है, लेकिन अब तक एक भी पॉजिटिव केस नहीं मिला है. बिहार स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, 25 जनवरी से अब तक कोरोना से पीड़ित देशों से लौटे कुल 311 यात्रियों को सर्विलांस (निगरानी) पर रखा गया. जिसमें से 105 लोगों की 14 दिनों की निगरानी पूरी कर ली है. इसके अलावा, गया और पटना हवाईअड्डे पर अब तक 19,529 यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई है.

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