ETV Bharat / state

शिक्षा विभाग का निर्देशः सेवानिवृत्त शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मियों का नहीं रूकेगा सेवांत लाभ

बिहार के सरकारी स्कूल (Goverment School Of Bihar) के सेवानिवृत्त शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मियों का सेवांत लाभ नहीं रूकेगा. शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी स्कूल को निर्देश दिया है कि सेवा निवृत्त कर्मियों के सेवांत लाभ लंबित न रखें. पढ़ें पूरी खबर...

Education Department Of Bihar
Education Department Of Bihar
author img

By

Published : Nov 21, 2022, 9:50 PM IST

पटना: वैसे शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी जिनकी सेवानिवृत्ति के बाद उनके लाभों और दावों का समय पर निष्पादन अगर सुनिश्चित नहीं किया जाएगा विभाग उस पर कड़ी कार्रवाई करेगी. जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय पटना (District Education Officer Office Patna) के डीपीओ ने सोमवार निर्देश जारी किया. निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि वैसे प्रधानाध्यापक जिनके द्वारा शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों की सेवानिवृत्ति के बाद अगर कोई मामला लंबित रखा जाता है तो संबंधित प्रधानाध्यापक कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ेंः सीतामढ़ी में ग्रामीणों ने स्कूल में लगाया ताला, नये प्रिंसिपल के ज्वाइनिंग से नाराज थे ग्रामीण

बीमा की राशि का भुगतान करेंः निर्देश में दिया गया है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा जारी निर्देश के अनुसार भविष्य निधि एवं ग्रुप जीवन बीमा की राशि का भुगतान सेवानिवृत्ति की तिथि को निश्चित रूप से कर दिया जाए. यह भी कहा गया है कि अपने विद्यालय के आगामी छह माह तक सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षक शिक्षकेतर कर्मियों के सेवांत लाभ से संबंधित दावों का निष्पादन हेतु प्रस्ताव कार्यालय को उपस्थित कराना सुनिश्चित की जाए.

पेंशन एवं सीमांत लाभ का निष्पादनः ज्ञात हो कि इस दिशा निर्देश में विभिन्न तारीखों में भेजे गए पत्रों का उल्लेख करते हुए यह कहा गया है कि इन सभी पत्रांकों को स्मरण किया जाए, जिसमें विभाग द्वारा पेंशन एवं सीमांत लाभ के लंबित मामलों को गंभीरता से लेते हुए उनका निष्पादन करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही यह भी कहा गया है कि सभी शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों की सेवानिवृत्ति तिथि से 6 माह पूर्व से संबंधित लघु की प्रक्रिया प्रारंभ किया जाना है.

पटना: वैसे शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी जिनकी सेवानिवृत्ति के बाद उनके लाभों और दावों का समय पर निष्पादन अगर सुनिश्चित नहीं किया जाएगा विभाग उस पर कड़ी कार्रवाई करेगी. जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय पटना (District Education Officer Office Patna) के डीपीओ ने सोमवार निर्देश जारी किया. निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि वैसे प्रधानाध्यापक जिनके द्वारा शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों की सेवानिवृत्ति के बाद अगर कोई मामला लंबित रखा जाता है तो संबंधित प्रधानाध्यापक कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ेंः सीतामढ़ी में ग्रामीणों ने स्कूल में लगाया ताला, नये प्रिंसिपल के ज्वाइनिंग से नाराज थे ग्रामीण

बीमा की राशि का भुगतान करेंः निर्देश में दिया गया है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा जारी निर्देश के अनुसार भविष्य निधि एवं ग्रुप जीवन बीमा की राशि का भुगतान सेवानिवृत्ति की तिथि को निश्चित रूप से कर दिया जाए. यह भी कहा गया है कि अपने विद्यालय के आगामी छह माह तक सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षक शिक्षकेतर कर्मियों के सेवांत लाभ से संबंधित दावों का निष्पादन हेतु प्रस्ताव कार्यालय को उपस्थित कराना सुनिश्चित की जाए.

पेंशन एवं सीमांत लाभ का निष्पादनः ज्ञात हो कि इस दिशा निर्देश में विभिन्न तारीखों में भेजे गए पत्रों का उल्लेख करते हुए यह कहा गया है कि इन सभी पत्रांकों को स्मरण किया जाए, जिसमें विभाग द्वारा पेंशन एवं सीमांत लाभ के लंबित मामलों को गंभीरता से लेते हुए उनका निष्पादन करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही यह भी कहा गया है कि सभी शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों की सेवानिवृत्ति तिथि से 6 माह पूर्व से संबंधित लघु की प्रक्रिया प्रारंभ किया जाना है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.