पटना: बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने जर्जर स्कूलों के खिलाफ कड़ा आदेश दिया है. विभाग ने राज्य के सभी डीएम, डीईओ और डीपीओ को आदेश जारी किया है. जिसमें कहा है कि 31 जुलाई तक ऐसे सभी स्कूल जो बिना भवन के या जर्जर भवनों में चल रहे हैं उन्हें नजदीकी विद्यालयों में शिफ्ट कर दिया जाए.
पहले भी जारी हुआ था निर्देश
शिक्षा विभाग के अपर प्रधान सचिव की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि जिला स्तर पर इस आदेश को अविलंब लागू किया जाए. दरअसल, कई साल पहले ही सरकार ने ऐसे सभी स्कूलों को शिफ्ट करने के संबंध में आदेश जारी किया था. सरकार ने उसी पत्र का हवाला देते हुए एक बार फिर निर्देश जारी किया है कि अभी भी कुछ विद्यालय खुले आसमान के नीचे, पेड़ के नीचे, मंदिर, मस्जिद या सामुदायिक भवन में संचालित हो रहे हैं. ऐसे विद्यालयों में मिड डे मील योजना का संचालन भी नहीं हो पा रहा है.
आदेश नहीं पालन करने पर होगी कार्रवाई
मालूम हो कि कुछ ऐसे भी स्कूल हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक भवनों में चल रहे हैं. इसके मद्देनजर ही यह आदेश जारी हुआ है कि उपरोक्त विद्यालयों में से सभी विद्यालयों को नजदीक के विद्यालयों में शिफ्ट किया जाए. इसके अलावे सभी संकुल समन्वयक और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से इस बात का प्रमाण पत्र भी लेने को कहा गया है. उन्हें प्रमाण देने को कहा गया है कि उनके अधिकार क्षेत्र में ऐसा कोई विद्यालय नहीं है जो खुले आसमान के नीचे, पेड़ के नीचे या मंदिर, मस्जिद, समुदायिक भवन या फिर जीर्ण शीर्ण भवन में संचालित हो रहा है. इसके बावजूद भी अगर दोषी पाए जाते हैं तो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी.