पटना: बिहार में भी कई लोग अब बच्चे गोद लेना चाहते हैं. खासकर निसंतान दंपत्ति या ऐसे दंपत्ति जिसमें मां को गर्भधारण करने में परेशानी है, बच्चे को गोद लेने में दिलचस्पी रखते हैं. कई बार दंपत्ति गोद लेने के लिए जाते हैं तो पता चलता है कि उनके पास जरूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं है. ऐसे में समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार (Social Welfare Department Government of Bihar) और पटना जिला प्रशासन लोगों को इस बात के प्रति जागरूक कर रहा है कि बच्चे को गोद लेने के लिए कानूनी दत्तक ग्रहण प्रक्रिया क्या है.
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ये डॉक्यूमेंट्स है जरूरी: बताते चलें कि बिहार में दत्तक ग्रहण की संपूर्ण प्रक्रिया किशोर न्याय अधिनियम 2021, बिहार किशोर न्याय नियमावली 2017 और दत्तक ग्रहण विनियम 2022 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत की जाती है. इन नियमावली और प्रावधानों के तहत कानूनी तौर पर बच्चे को गोद लेने के लिए जरूरी है कि दंपत्ति के पास उनका आय प्रमाण पत्र हो. इसके अलावा व्यक्तिगत पहचान पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, दंपत्ति के विवाह का साक्ष्य प्रमाण पत्र इसके अलावा दंपत्ति का जन्म प्रमाण पत्र भी होना अतिआवश्यक है.
स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी है जरूरी: बता दें कि इसके अलावा दंपत्ति का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और परिवार का 3 नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो भी दंपत्ति के पास होना चाहिए. जिसे जिला प्रशासन के पास जमा करा कर बच्चे को गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं. किसी के बच्चे को कानूनी तौर पर गोद लेने के लिए और विस्तृत जानकारी चाहिए तो बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के ऑफिसियल वेबसाइट www.state.bihar.gov.in/socialwelfare.com अथवा www.cara.nic.in पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.