पटना: राजधानी पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने सर्दी को देखते हुए स्कूल संचालन के लिए नई गाइडलाइंस (New Guidelines For Patna Schools) जारी किया है. नए आदेश के मुताबिक स्कूलों के शैक्षिणिक गतिविधियों को सुबह 8 बजे से पहले संचालित नहीं किया जा सकता. डीएम का यह नया आदेश शहर के सभी निजी और सरकारी स्कूल पर लागू होगा. आदेश का पालन नहीं करने वाले स्कूल प्रबंधनों पर कार्रवाई की जाएगी. इस संबंध में आदेश पत्र जारी कर दिया गया है.
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स्कूल संचालन को लेकर डीएम का निर्देश: पिछले कुछ दिनों से सर्दी में कमी आई है. हालांकि, सुबह-सुबह ठंड का असर अभी भी देखने को मिल रहा है. जिससे छात्रों की सेहत पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है. इसी को ध्यान में रखकर पटना के डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के सभी वर्गों के शैक्षणिक संचालन सुबह आठ बजे के बाद करने का निर्देश दिया है. आठ बजे पहले स्कूल में किसी प्रकार की गतिविधि पर रोक लगा दी है. यह आदेश 30 जनवरी से प्रभावी होगा.
8 बजे से पहले शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक: डीएम ने निर्देश जारी किया कि ठंड के मौसम में सुधार हो रहा है लेकिन ठंड का मौसम और कम तापमान विशेष रुप से सुबह के समय जारी है, जिसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है. अतः दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले के सभी सरकारी व निजी विद्यालयों के सभी वर्गों के शैक्षणिक गतिविधियों पर सुबह 8 बजे से पहले संचालन पर पूरी तरह रोक लगाया जाता है.
इससे पहले पटना जिला अधिकारी डॉ चंद्रशेखर सिंह का निर्देश था कि सुबह 9 बजे से पहले विद्यालय ना खुले. लेकिन रविवार देर शाम जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने नया निर्देश जारी किया है.