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बिहार शिक्षक नियोजन : दिव्यांग अभ्यर्थी 11 जून से कर सकेंगे आवेदन

तीन जून को पटना हाईकोर्ट की ओर से नियोजन पर लगे रोक को हटाए जाने के एक दिन बाद ही सरकार की ओर से दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आवेदन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है. पढ़ें पूरी खबर...

divyang teacher recruitment candidates will apply from june 11
divyang teacher recruitment candidates will apply from june 11
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Published : Jun 5, 2021, 1:44 PM IST

पटनाः बिहार में शिक्षक नियोजन (Teacher Planning) की प्रक्रिया अब तेज होती दिख रही है. 3 जून को पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) के द्वारा नियोजन पर लगे रोक को हटाए जाने के एक दिन बाद ही शिक्षा विभाग ने दिव्यांग अभ्यर्थियों (Handicapped Candidates) के लिए आवेदन का शेड्यूल जारी कर दिया है.

यह भी पढ़ें - दिव्यांग अभ्यर्थी के नियोजन के लिए जारी हुआ शेड्यूल, इस दिन से कर सकेंगे आवेदन

पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही शिक्षा विभाग ने शेड्यूल जारी कर दिया है. जिसके तहत सभी जिलों में जिला शिक्षा पदाधिकारी दिव्यांग अभ्यर्थियों की वैकेंसी की सूचना जिले की एनआईसी की वेबसाइट पर 9 जून तक डाल देंगे.

आवेदन की तिथि
शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षक नियोजन के लिए अलग-अलग अधिसूचना जारी की है. दोनों में 9 जून तक वैकेंसी की सूचना एनआईसी की वेबसाइट पर देने का निर्देश दिया गया है. इसके अलावा दिव्यांग अभ्यर्थियों को 11 जून से 25 जून तक आवेदन करने का समय दिया गया है.

जिन दिव्यांग अभ्यर्थियों ने छठे चरण के शिक्षक नियोजन के लिए आवश्यक शर्तों के तहत किसी कारणवश पहले आवेदन नहीं दिया था, उन्हें ही सरकार की ओर से यह अवसर दिया गया है. अगर दिव्यांग अभ्यर्थी पहले आवेदन देने के बाद दोबारा आवेदन करेंगे तो यह आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा. इसके साथ ही दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण कोटा के अलावा किसी अन्य कोटि या श्रेणी की रिक्तियों में आवेदन करने को लेर अनुमति नहीं दी जाएगी.

पटना हाईकोर्ट ने क्या कहा था?
पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन और अन्य की याचिकओं पर सुनवाई की. उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया. हालांकि इस मामले पर बिहार सरकार ने हाईकोर्ट से 15 दिनों का समय मांगा है.

यह भी पढ़ें - शिक्षक बहाली मामलाः हाईकोर्ट के निर्देश पर बोले अभ्यर्थी- जल्द से जल्द अपना वादा निभाए सरकार

क्या था मामला?
बता दें कि दिव्यांग अभ्यर्थियों को चार प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर याचिका ब्लाइंड एसोसिएशन ने दायर की है. याचिका में शिक्षकों की नियुक्ति में दिव्यांग अभ्यर्थियों को चार फीसदी आरक्षण का लाभ देने की मांग की गई थी. इस याचिका के बाद पटना हाई कोर्ट ने फैसला होने तक करीब सवा लाख शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी थी.

पटनाः बिहार में शिक्षक नियोजन (Teacher Planning) की प्रक्रिया अब तेज होती दिख रही है. 3 जून को पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) के द्वारा नियोजन पर लगे रोक को हटाए जाने के एक दिन बाद ही शिक्षा विभाग ने दिव्यांग अभ्यर्थियों (Handicapped Candidates) के लिए आवेदन का शेड्यूल जारी कर दिया है.

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पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही शिक्षा विभाग ने शेड्यूल जारी कर दिया है. जिसके तहत सभी जिलों में जिला शिक्षा पदाधिकारी दिव्यांग अभ्यर्थियों की वैकेंसी की सूचना जिले की एनआईसी की वेबसाइट पर 9 जून तक डाल देंगे.

आवेदन की तिथि
शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षक नियोजन के लिए अलग-अलग अधिसूचना जारी की है. दोनों में 9 जून तक वैकेंसी की सूचना एनआईसी की वेबसाइट पर देने का निर्देश दिया गया है. इसके अलावा दिव्यांग अभ्यर्थियों को 11 जून से 25 जून तक आवेदन करने का समय दिया गया है.

जिन दिव्यांग अभ्यर्थियों ने छठे चरण के शिक्षक नियोजन के लिए आवश्यक शर्तों के तहत किसी कारणवश पहले आवेदन नहीं दिया था, उन्हें ही सरकार की ओर से यह अवसर दिया गया है. अगर दिव्यांग अभ्यर्थी पहले आवेदन देने के बाद दोबारा आवेदन करेंगे तो यह आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा. इसके साथ ही दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण कोटा के अलावा किसी अन्य कोटि या श्रेणी की रिक्तियों में आवेदन करने को लेर अनुमति नहीं दी जाएगी.

पटना हाईकोर्ट ने क्या कहा था?
पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन और अन्य की याचिकओं पर सुनवाई की. उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया. हालांकि इस मामले पर बिहार सरकार ने हाईकोर्ट से 15 दिनों का समय मांगा है.

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क्या था मामला?
बता दें कि दिव्यांग अभ्यर्थियों को चार प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर याचिका ब्लाइंड एसोसिएशन ने दायर की है. याचिका में शिक्षकों की नियुक्ति में दिव्यांग अभ्यर्थियों को चार फीसदी आरक्षण का लाभ देने की मांग की गई थी. इस याचिका के बाद पटना हाई कोर्ट ने फैसला होने तक करीब सवा लाख शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी थी.

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