पटनाः पटना हाईकोर्ट ने जय प्रकाश नारायण एयरपोर्ट के निर्माण, विस्तार एवं नवीनीकरण के मामले पर पटना एयरपोर्ट के डायरेक्टर को तलब किया है. चीफ जस्टिस संजय करोल एवं जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने गौरव कुमार सिंह की लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिये. सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि पटना एयरपोर्ट पर सुविधाओं की काफी अभाव है.
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उपस्थित रहने का निर्देशः इस एयरपोर्ट से हवाई यात्रा करना काफ़ी जोखिम भरा है. इस पर कोर्ट ने पटना एयरपोर्ट के डायरेक्टर को अगली सुनवाई को कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 24 जनवरी,2023 को होगी. बता दें कि इससे पहले की सुनवाई में पूर्व केंद्रीय मंत्री व पायलट राजीव प्रताप रूडी ने कोर्ट में राज्य में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाने के मामले को उठाया था. उन्होंने कहा था कि कई राज्यों में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं. बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाना चाहिए.
सहायक प्रोफेसर बहाली मामलाः पटना हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक को सहायक प्रोफेसर बहाली मामले में तलब किया है. जस्टिस पीबी बजनथ्री व जस्टिस अरुण कुमार झा की खंडपीठ ने डा कुमार चन्दन की अपील पर सुनवाई की. कोर्ट ने निदेशक को आगामी 31 जनवरी को कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया है. कोर्ट का कहना था कि सहायक प्रोफेसर के बहाली के लिए कौन कौन सा पद स्वीकृत था. उसकी पूरी जानकारी देने का आदेश आईजीआईएमएस के निदेशक को देने का आदेश दिया. इससे पूर्व कोर्ट ने सहायक प्रोफेसर बहाली मामले का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का आदेश आईजीआईएमएस को दिया था.