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हड़ताल के चलते मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले का फैसला टला, 12 दिसम्बर अगली तारीख

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में ब्रजेश ठाकुर समेत 21 लोग आरोपी हैं. सीबीआई ने इस मामले में मुख्य आरोपी बृजेश ठाकुर को बनाया है. आज दिल्ली की साकेत कोर्ट ने फैसला टाल दिया है.

पटना
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Published : Nov 14, 2019, 12:38 PM IST

Updated : Nov 14, 2019, 12:54 PM IST

नई दिल्ली/पटना: मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में दिल्ली के साकेत कोर्ट ने आज फैसला टाल दिया है. 12 दिसम्बर को फैसला सुनाया जाएगा. वकीलों की हड़ताल की वजह से पुलिस कैदियों को जेल वैन से कोर्ट में पेश नहीं कर सकी. 30 सितंबर को एडिशनल सेशंस जज सौरभ कुलश्रेष्ठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में ब्रजेश ठाकुर समेत 21 लोग आरोपी हैं.सीबीआई ने इस मामले में मुख्य आरोपी बृजेश ठाकुर को बनाया है. सीबीआई का आरोप है कि शेल्टर होम​​ में बच्चियों के साथ यौन शोषण हुआ है. मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर और उसके सहयोगियों ने कथित रूप से 11 लड़कियों की हत्या कर दी थी और कब्रगाह से हड्डियों का बंडल बरामद किया गया है.

दिल्ली की साकेत कोर्ट

सीबीआई ने पेश की सबूत
सीबीआई ने कोर्ट से कहा था कि नाबालिग पीड़ितों के बयानों से साफ है कि सभी 21 आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत है.अभियुक्तों की ओर से कहा गया था कि सीबीआई ने निष्पक्ष जांच नहीं की है. सभी केस भ्रमपूर्ण हैं. न कोई घटना की तिथि है और न ही समय और स्थान. आरोपियों की तरफ से कहा गया था कि सभी पीड़ितों ने पहली बार कोर्ट में ही बयान दिया है.

ये भी पढ़ें: मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस: दोषियों को आज मिलेगी सजा

कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
बता दें कि इस मामले में साकेत कोर्ट ने पिछले 25 फरवरी से सुनवाई शुरू की थी. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 7 फरवरी को इस केस की सुनवाई बिहार से दिल्ली की साकेत कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने निर्दश दिया था कि इस मामले की सुनवाई 6 महीने में पूरी हो जानी चाहिए. पिछले 30 मार्च को कोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिया था. फैसला सुरक्षित रख लिया था.

नई दिल्ली/पटना: मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में दिल्ली के साकेत कोर्ट ने आज फैसला टाल दिया है. 12 दिसम्बर को फैसला सुनाया जाएगा. वकीलों की हड़ताल की वजह से पुलिस कैदियों को जेल वैन से कोर्ट में पेश नहीं कर सकी. 30 सितंबर को एडिशनल सेशंस जज सौरभ कुलश्रेष्ठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में ब्रजेश ठाकुर समेत 21 लोग आरोपी हैं.सीबीआई ने इस मामले में मुख्य आरोपी बृजेश ठाकुर को बनाया है. सीबीआई का आरोप है कि शेल्टर होम​​ में बच्चियों के साथ यौन शोषण हुआ है. मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर और उसके सहयोगियों ने कथित रूप से 11 लड़कियों की हत्या कर दी थी और कब्रगाह से हड्डियों का बंडल बरामद किया गया है.

दिल्ली की साकेत कोर्ट

सीबीआई ने पेश की सबूत
सीबीआई ने कोर्ट से कहा था कि नाबालिग पीड़ितों के बयानों से साफ है कि सभी 21 आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत है.अभियुक्तों की ओर से कहा गया था कि सीबीआई ने निष्पक्ष जांच नहीं की है. सभी केस भ्रमपूर्ण हैं. न कोई घटना की तिथि है और न ही समय और स्थान. आरोपियों की तरफ से कहा गया था कि सभी पीड़ितों ने पहली बार कोर्ट में ही बयान दिया है.

ये भी पढ़ें: मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस: दोषियों को आज मिलेगी सजा

कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
बता दें कि इस मामले में साकेत कोर्ट ने पिछले 25 फरवरी से सुनवाई शुरू की थी. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 7 फरवरी को इस केस की सुनवाई बिहार से दिल्ली की साकेत कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने निर्दश दिया था कि इस मामले की सुनवाई 6 महीने में पूरी हो जानी चाहिए. पिछले 30 मार्च को कोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिया था. फैसला सुरक्षित रख लिया था.

Intro:नई दिल्ली। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने मुजफ्फपुर शेल्टर होम मामले पर कल यानि 14 नवंबर को फैसला सुनाएगा। पिछले 30 सितंबर को एडिशनल सेशंस जज सौरभ कुलश्रेष्ठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। 



Body:सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट से कहा था कि नाबालिग पीड़ितों के बयानों से साफ है कि सभी 21 आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। अभियुक्तों की ओर से कहा गया  था कि सीबीआई ने निष्पक्ष जांच नहीं की है। सभी केस भ्रमपूर्ण हैं । न कोई घटना की तिथि है और न ही समय और स्थान। आरोपियों की तरफ से कहा गया था कि सभी पीड़ितों ने पहली बार कोर्ट में ही बयान दिया। कोर्ट के पहले पीड़ितों ने पुलिस या मजिस्ट्रेट या सीबीआई को कोई बयान नहीं दिया।
इस मामले में साकेत कोर्ट ने पिछले 25 फरवरी से सुनवाई शुरु की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 7 फरवरी को इस केस की सुनवाई बिहार से दिल्ली की साकेत कोर्ट में ट्रांसफर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्दश दिया था कि इस मामले की सुनवाई 6 महीने में पूरी की जाए।
पिछले 30 मार्च को कोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए थे। कोर्ट ने आरोपियों पर यौन उत्पीड़न, आपराधिक साजिश, पॉस्को एक्ट की धारा 3, 5 और 6 के सहित अन्य धाराओं के तहत मुकदमा चलाने का आदेश दिया था । इस मामले में मुख्य अभियुक्त ब्रजेश ठाकुर समेत 21 लोगों को आरोपी बनाया गया है। 



Conclusion:इस मामले में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है उनमें मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर, शाइस्ता प्रवीण ऊर्फ मधु, मोहम्मद साहिल ऊर्फ विक्की, मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर का चाचा रामानुज, बाल कल्याण समिति के पूर्व अध्यक्ष दिलीप वर्मा, शेल्टर होम के मैनेजर रामाशंकर सिंह , अश्विनी कुमार और कृष्णा कुमार राम शामिल हैं।
Last Updated : Nov 14, 2019, 12:54 PM IST
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