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स्वास्थ्य विभाग ने मीडिया पर लगाया प्रतिबंध, नहीं ले सकेंगे कोरोना मरीज के परिजन और डॉक्टर का इंटरव्यू - Bihar Health Department

कोरोना वायरस संक्रमण के पॉजिटिव मरीज और उनके परिजनों की पहचान को गोपनीय रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कदम उठाया है. कोरोना मरीज के परिजन और इलाज कर रहे डॉक्टर के इंटरव्यू पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

पटना
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Published : Mar 22, 2020, 11:44 PM IST

पटना: पूरे देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है. इसको लेकर सरकार भी काफी सतर्क है. कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज के परिजन और इलाज कर रहे डॉक्टर से किसी भी तरह के इंटरव्यू पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. ये एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत प्रतिबंध लगाया गया है.

प्रदेश में कोरोना के दो केस मिल चुके हैं, इनमें एक की मौत हो चुकी है. इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से ऐहतियात बरत रहा है. विभाग ने कोरोना से संक्रमित मरीज के परिजन और इलाज कर रहे डॉक्टरों से किसी भी तरह के इंटरव्यू पर प्रतिबंध लगा दिया है. सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, वेब और सोशल मीडिया पर ये प्रतिबंध लगाया गया है.

ये भी पढ़ें: कोरोना प्रकोप: बिहार में 31 मार्च तक लॉक डाउन, खुली रहेंगी जरूरी दुकानें

आदेश के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
कोरोना वायरस संक्रमण के पॉजिटिव मरीज और उनके परिजनों की पहचान को गोपनीय रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने ये कदम उठाया है. आदेश का उल्लंघन करने वाले मीडिया पर आईपीसी धारा के तहत कार्रवाई होगी. वहीं, पटना में कोरोना संक्रमण से मरने वाले मरीज के नाम और घर मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने ये कदम उठाया है.

पटना: पूरे देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है. इसको लेकर सरकार भी काफी सतर्क है. कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज के परिजन और इलाज कर रहे डॉक्टर से किसी भी तरह के इंटरव्यू पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. ये एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत प्रतिबंध लगाया गया है.

प्रदेश में कोरोना के दो केस मिल चुके हैं, इनमें एक की मौत हो चुकी है. इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से ऐहतियात बरत रहा है. विभाग ने कोरोना से संक्रमित मरीज के परिजन और इलाज कर रहे डॉक्टरों से किसी भी तरह के इंटरव्यू पर प्रतिबंध लगा दिया है. सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, वेब और सोशल मीडिया पर ये प्रतिबंध लगाया गया है.

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आदेश के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
कोरोना वायरस संक्रमण के पॉजिटिव मरीज और उनके परिजनों की पहचान को गोपनीय रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने ये कदम उठाया है. आदेश का उल्लंघन करने वाले मीडिया पर आईपीसी धारा के तहत कार्रवाई होगी. वहीं, पटना में कोरोना संक्रमण से मरने वाले मरीज के नाम और घर मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने ये कदम उठाया है.

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