पटना: हाईकोर्ट में नौकरी दिलाने का झांसा देने और फर्जी नियुक्ति पत्र देने के मामले में सजायाफ्ता अमित सोरेन को पटना हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है.
जस्टिस अश्वनी कुमार सिंह की खंडपीठ ने सजायाफ्ता आरोपी अमित सोरेन की ओर से दायर आपराधिक अपील पर सुनवाई की. आरोपी की ओर से वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने कोर्ट को बताया कि अवैध रूप से नौकरी पाने के लिए पैसा देना और पैसा लेना दोनों अपराध है.
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निचली अदालत ने अमित सोरेन को दो अलग-अलग धाराओं में सात-सात साल की सजा दी और एक सजा समाप्त होने पर दूसरी सजा शुरू होगी, यह प्रावधानों के विपरीत है. गौरतलब है कि अमित सोरेन साढ़े चार साल से जेल में बंद है.