पटना: विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर आपराधिक चरित्र के उम्मीदवार से संबद्ध राजनीतिक दल को भी अपनी वेबसाइट पर उम्मीदवार के बारे में जानकारीअपलोड करनी होगी. इस निर्णय को लेने का कारण यह है कि सूचना भारतीय लोकतंत्र को मजबूती मिल सके और चुनाव में स्वच्छता, पारदर्शिता, मर्यादा और गरिमा बनी रहे. इसे लेकर निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए जिला प्रशासन की ओर से दिशा-निर्देश जारी किया गया है.
आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को देना होगा हिसाब-किताब
दरसल अब आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को चुनाव अभियान के दौरान अपने आपराधिक चरित्र के बारे में प्रमुख समाचार पत्रों और टीवी चैनलों के माध्यम से तीन बार विस्तृत जानकारी प्रदान करनी होगी. पहला प्रकाशन-अभ्यर्थिता वापसी की अंतिम तिथि के चार दिन के भीतर होगा. दूसरा प्रकाशन-पांच से आठवें दिन और वहीं तीसरा प्रकाशन-नव दिन से चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तक.
पटना: आपराधिक चरित्र के प्रत्याशियों को देनी होगी पूरी जानकारी, जारी किया गया निर्देश - criminal candidates upload full information in website
जिले में विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर कई निर्देश जारी किए जा रहे हैं. वहीं चुनाव को लेकर आपराधिक चरित्र के उम्मीदवार से संबद्ध राजनीतिक दल को भी अपने वेबसाइट पर उम्मीदवार के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी उपलब्ध करानी होगी.
पटना: विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर आपराधिक चरित्र के उम्मीदवार से संबद्ध राजनीतिक दल को भी अपनी वेबसाइट पर उम्मीदवार के बारे में जानकारीअपलोड करनी होगी. इस निर्णय को लेने का कारण यह है कि सूचना भारतीय लोकतंत्र को मजबूती मिल सके और चुनाव में स्वच्छता, पारदर्शिता, मर्यादा और गरिमा बनी रहे. इसे लेकर निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए जिला प्रशासन की ओर से दिशा-निर्देश जारी किया गया है.
आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को देना होगा हिसाब-किताब
दरसल अब आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को चुनाव अभियान के दौरान अपने आपराधिक चरित्र के बारे में प्रमुख समाचार पत्रों और टीवी चैनलों के माध्यम से तीन बार विस्तृत जानकारी प्रदान करनी होगी. पहला प्रकाशन-अभ्यर्थिता वापसी की अंतिम तिथि के चार दिन के भीतर होगा. दूसरा प्रकाशन-पांच से आठवें दिन और वहीं तीसरा प्रकाशन-नव दिन से चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तक.