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पटना: आपराधिक चरित्र के प्रत्याशियों को देनी होगी पूरी जानकारी, जारी किया गया निर्देश - criminal candidates upload full information in website

जिले में विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर कई निर्देश जारी किए जा रहे हैं. वहीं चुनाव को लेकर आपराधिक चरित्र के उम्मीदवार से संबद्ध राजनीतिक दल को भी अपने वेबसाइट पर उम्मीदवार के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी उपलब्ध करानी होगी.

candidates of criminal character must upload full information in website
अपराधिक प्रत्याशियों को देनी होगी जानकारी
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Published : Oct 6, 2020, 10:17 AM IST

पटना: विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर आपराधिक चरित्र के उम्मीदवार से संबद्ध राजनीतिक दल को भी अपनी वेबसाइट पर उम्मीदवार के बारे में जानकारीअपलोड करनी होगी. इस निर्णय को लेने का कारण यह है कि सूचना भारतीय लोकतंत्र को मजबूती मिल सके और चुनाव में स्वच्छता, पारदर्शिता, मर्यादा और गरिमा बनी रहे. इसे लेकर निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए जिला प्रशासन की ओर से दिशा-निर्देश जारी किया गया है.
आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को देना होगा हिसाब-किताब
दरसल अब आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को चुनाव अभियान के दौरान अपने आपराधिक चरित्र के बारे में प्रमुख समाचार पत्रों और टीवी चैनलों के माध्यम से तीन बार विस्तृत जानकारी प्रदान करनी होगी. पहला प्रकाशन-अभ्यर्थिता वापसी की अंतिम तिथि के चार दिन के भीतर होगा. दूसरा प्रकाशन-पांच से आठवें दिन और वहीं तीसरा प्रकाशन-नव दिन से चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तक.

candidates of criminal character must upload full information in website
आपराधिक प्रत्याशियों को देनी होगी जानकारी
वेबसाइट पर देनी होगी जानकारीआपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति जिस राजनीतिक दल से संबद्ध है, उस राजनीतिक दल को भी अपनी पार्टी के वेबसाइट पर इस आशय से संबंधित सूचना अपलोड करना होगा. इस संबंध में उल्लेखनीय है कि उस राजनीतिक दल को संबंधित उम्मीदवार के लंबित आपराधिक मुकदमों-अपराध की प्रकृति, अध्यारोपित आरोप, संबंधित न्यायालय, केस नंबर आदि के बारे में विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करनी है. इससे लोकतंत्र में मतदाताओं को अपने उम्मीदवार और संबंधित राजनीतिक दल के बारे में सही-सही जानकारी प्राप्त हो सके और मतदान के दौरान मतदाताओं को उचित निर्णय लेने में सहूलियत हो सके.कारणों को भी करना होगा स्पष्ट राजनीतिक दल को उनकी उम्मीदवारी के चयन संबंधी कारणों को भी स्पष्ट करना होगा और उन्हें बताना होगा कि बिना आपराधिक पृष्ठभूमि के किसी अन्य व्यक्ति का चयन उम्मीदवार के रूप में क्यों नहीं किया गया. दागी प्रत्याशियों को उनकी आपराधिक सूचना का प्रकाशन एक स्थानीय समाचार पत्र और एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित करना है. इसके अतिरिक्त उस राजनीतिक दल को अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर आदि पर प्रसारित करनी होगी. यह विवरण उस उम्मीदवार के चयन के 48 घंटे के भीतर प्रचारित करनी है, लेकिन नामनिर्देशन की पहली तिथि के दो सप्ताह पहले प्रचारित नहीं करना है.

पटना: विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर आपराधिक चरित्र के उम्मीदवार से संबद्ध राजनीतिक दल को भी अपनी वेबसाइट पर उम्मीदवार के बारे में जानकारीअपलोड करनी होगी. इस निर्णय को लेने का कारण यह है कि सूचना भारतीय लोकतंत्र को मजबूती मिल सके और चुनाव में स्वच्छता, पारदर्शिता, मर्यादा और गरिमा बनी रहे. इसे लेकर निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए जिला प्रशासन की ओर से दिशा-निर्देश जारी किया गया है.
आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को देना होगा हिसाब-किताब
दरसल अब आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को चुनाव अभियान के दौरान अपने आपराधिक चरित्र के बारे में प्रमुख समाचार पत्रों और टीवी चैनलों के माध्यम से तीन बार विस्तृत जानकारी प्रदान करनी होगी. पहला प्रकाशन-अभ्यर्थिता वापसी की अंतिम तिथि के चार दिन के भीतर होगा. दूसरा प्रकाशन-पांच से आठवें दिन और वहीं तीसरा प्रकाशन-नव दिन से चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तक.

candidates of criminal character must upload full information in website
आपराधिक प्रत्याशियों को देनी होगी जानकारी
वेबसाइट पर देनी होगी जानकारीआपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति जिस राजनीतिक दल से संबद्ध है, उस राजनीतिक दल को भी अपनी पार्टी के वेबसाइट पर इस आशय से संबंधित सूचना अपलोड करना होगा. इस संबंध में उल्लेखनीय है कि उस राजनीतिक दल को संबंधित उम्मीदवार के लंबित आपराधिक मुकदमों-अपराध की प्रकृति, अध्यारोपित आरोप, संबंधित न्यायालय, केस नंबर आदि के बारे में विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करनी है. इससे लोकतंत्र में मतदाताओं को अपने उम्मीदवार और संबंधित राजनीतिक दल के बारे में सही-सही जानकारी प्राप्त हो सके और मतदान के दौरान मतदाताओं को उचित निर्णय लेने में सहूलियत हो सके.कारणों को भी करना होगा स्पष्ट राजनीतिक दल को उनकी उम्मीदवारी के चयन संबंधी कारणों को भी स्पष्ट करना होगा और उन्हें बताना होगा कि बिना आपराधिक पृष्ठभूमि के किसी अन्य व्यक्ति का चयन उम्मीदवार के रूप में क्यों नहीं किया गया. दागी प्रत्याशियों को उनकी आपराधिक सूचना का प्रकाशन एक स्थानीय समाचार पत्र और एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित करना है. इसके अतिरिक्त उस राजनीतिक दल को अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर आदि पर प्रसारित करनी होगी. यह विवरण उस उम्मीदवार के चयन के 48 घंटे के भीतर प्रचारित करनी है, लेकिन नामनिर्देशन की पहली तिथि के दो सप्ताह पहले प्रचारित नहीं करना है.
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