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लालू को मिली अपने गुनाहों की सजा, RJD नेता सच्चाई को नजरअंदाज कर हमारे ऊपर लगा रहे गलत आरोप- बीजेपी - Doranda treasury case

चारा घोटाले में लालू यादव को फंसाने का आरोप आरजेडी नेताओं की ओर से बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं. इस पर बीजेपी (BJP On Lalu Yadav) नेताओं ने जवाब दिया है. बीजेपी की ओर से कहा गया कि, देवगौड़ा शासनकाल में उनपर एफआईआर हुआ था और मनमोहन सरकार में उन्हें सजा सुनाई गई थी.

BJP on Lalu Yadav gets 5 year jail sentence
BJP on Lalu Yadav gets 5 year jail sentence
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Published : Feb 21, 2022, 5:27 PM IST

पटना: चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार (Doranda treasury case) से 139.35 करोड़ की अवैध निकासी मामले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को सजा (Lalu Yadav gets 5 year jail sentence) होने पर बिहार बीजेपी के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है. भाजपा प्रवक्ता विनोद शर्मा ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव को उनके किए की सजा मिली है. वहीं भाजपा नेता और अधिवक्ता अरविंद कुमार ने कहा कि लालू यादव ने गुनाह किया था लिहाजा उन्हें सजा सुनाई गई है.

पढ़ें- लालू को 5 साल की सजा: तेजस्वी बोले- 'ये कोई अंतिम फैसला नहीं, खटखटाएंगे हाईकोर्ट का दरवाजा'

लालू प्रसाद यादव को पशुपालन घोटाला मामले में सजा सुनाई गई है. डोरंडा से अवैध निकासी मामले में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा और 60 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई गई है. भाजपा ने कोर्ट के फैसले पर संतोष जाहिर किया है. विनोद शर्मा ने कहा कि, सरकारी खजाने का दुरुपयोग करने का उनके ऊपर आरोप था. हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं. वहीं अरविंद कुमार ने कहा कि लालू यादव ने गुनाह किया था लिहाजा उन्हें सजा सुनाई गई है. कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है.

पढ़ें- Lalu Yadav Fodder Scam: चारा घोटाला के दोषी लालू यादव को 5 साल की सजा, 60 लाख जुर्माना

न्यायालय के फैसले का राजद नेताओं को सम्मान करना चाहिए. जो गलती करेगा उसे सजा मिलेगी. पहले भी लालू को सजा हुई है. दुख होता है कि राजद के नेता सच्चाई को नहीं स्वीकारना चाहते हैं और हमारे गठबंधन पर गलत आरोप लगाते हैं. जबकि सच्चाई है कि देवगौड़ा शासनकाल जो खुद राजद का शासनकाल था, उस दौरान उनपर एफआईआर हुआ, गिरफ्तारी हुई. जब मनमोहन सिंह का शासनकाल था तब पहली बार उनको सजा सुनाई गई थी. लालू जी को कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए अपनी सजा को भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए.-विनोद शर्मा,भाजपा प्रवक्ता

पढ़ें- चारा घोटाला: लालू की सजा पर बोले CM नीतीश- 'केस करने वाले आज उन्हीं के साथ हैं, मैं ना तब था.. ना अब हूं'

डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी: डोरंडा ट्रेजरी से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के इस मामले में पशुओं को फर्जी रूप से स्कूटर पर ढोने की कहानी है. यह उस वक्त का देश का पहला मामला माना गया, जब बाइक और स्कूटर पर पशुओं को ढोया गया हो. यह पूरा मामला 1990-92 के बीच का है. इस मामले में अब लालू को 5 साल की सजा सुनाई गई है. साथ ही 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

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पटना: चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार (Doranda treasury case) से 139.35 करोड़ की अवैध निकासी मामले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को सजा (Lalu Yadav gets 5 year jail sentence) होने पर बिहार बीजेपी के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है. भाजपा प्रवक्ता विनोद शर्मा ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव को उनके किए की सजा मिली है. वहीं भाजपा नेता और अधिवक्ता अरविंद कुमार ने कहा कि लालू यादव ने गुनाह किया था लिहाजा उन्हें सजा सुनाई गई है.

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लालू प्रसाद यादव को पशुपालन घोटाला मामले में सजा सुनाई गई है. डोरंडा से अवैध निकासी मामले में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा और 60 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई गई है. भाजपा ने कोर्ट के फैसले पर संतोष जाहिर किया है. विनोद शर्मा ने कहा कि, सरकारी खजाने का दुरुपयोग करने का उनके ऊपर आरोप था. हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं. वहीं अरविंद कुमार ने कहा कि लालू यादव ने गुनाह किया था लिहाजा उन्हें सजा सुनाई गई है. कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है.

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न्यायालय के फैसले का राजद नेताओं को सम्मान करना चाहिए. जो गलती करेगा उसे सजा मिलेगी. पहले भी लालू को सजा हुई है. दुख होता है कि राजद के नेता सच्चाई को नहीं स्वीकारना चाहते हैं और हमारे गठबंधन पर गलत आरोप लगाते हैं. जबकि सच्चाई है कि देवगौड़ा शासनकाल जो खुद राजद का शासनकाल था, उस दौरान उनपर एफआईआर हुआ, गिरफ्तारी हुई. जब मनमोहन सिंह का शासनकाल था तब पहली बार उनको सजा सुनाई गई थी. लालू जी को कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए अपनी सजा को भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए.-विनोद शर्मा,भाजपा प्रवक्ता

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डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी: डोरंडा ट्रेजरी से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के इस मामले में पशुओं को फर्जी रूप से स्कूटर पर ढोने की कहानी है. यह उस वक्त का देश का पहला मामला माना गया, जब बाइक और स्कूटर पर पशुओं को ढोया गया हो. यह पूरा मामला 1990-92 के बीच का है. इस मामले में अब लालू को 5 साल की सजा सुनाई गई है. साथ ही 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

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