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Uniform Civil Code : 'समान नागरिक संहिता का विरोध वोट-बैंक की राजनीति' - सुशील मोदी

कॉमन सिविल कोड को लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने विपक्ष को घेरा है. उन्होंने कहा कि जब आईपीसी में सभी धर्म के लिए कानून है तो अलग-अलग लॉ बने रहने का क्या मतलब है? उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत सिर्फ धर्म विशेष के वोट बैंक की राजनीति साधी जा रही है.

Uniform Civil Code
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Published : Jun 18, 2023, 6:52 PM IST

पटना : पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने समान नागरिक संहिता का समर्थन किया, और कहा कि जब भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) में सभी धर्म के लोगों के लिए सजा का कानून समान है, तब विवाह, तलाक, गुजारा-भत्ता से संबंधित नागरिक कानून (फैमिली लॉ) में समानता क्यों नहीं होनी चाहिए? दुनिया के अधिकतर देशों में नागरिक कानून सबके लिए समान हैं, लेकिन भारत में धर्म-विशेष के वोट-बैंक की राजनीति करने वाले लोग समान नागरिक संहिता का विरोध करते हैं.

ये भी पढ़ें- UCC : जमीयत अध्यक्ष ने जताई आपत्ति, पूर्व सीईसी कुरैशी बोले- न करें विरोध, पहले मसौदा तैयार करने दें


''बात-बात पर संविधान की दुहाई देने वाले विपक्षी दल, संविधान की धारा-44 की चर्चा क्यों नहीं करते? जिसमें देश की निर्वाचित सरकार से समान नागरिक संहिता लागू करने की अपेक्षा की गई है?''- सुशील मोदी, राज्यसभा सांसद, बीजेपी

समान नागरिक संहिता को लेकर विपक्ष को घेरा : सुशील मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आधा दर्जन से अधिक मामलों में सुनवाई के दौरान समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कही है. समान नागरिक संहिता लागू होने से आधी आबादी को बड़ी राहत मिलेगी. धर्म के नाम पर उनके समानता के अधिकारों का हनन नहीं हो सकेगा. भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में जब किसी का धर्म देख कर सजा तय नहीं होती, तब पारिवारिक मामलों में धार्मिक पहचान के आधार पर अलग-अलग कानून क्यों होने चाहिए?

कहीं समर्थन में तो कहीं विरोध : गौरतलब है कि भारत के विधि आयोग की ओर से समान नागरिक संहिता (UCC) पर धार्मिक और सार्वजनिक संगठनों से नए सुझाव मांगे गए थे. जिसके बाद पूरे देश में इसको लेकर एक अलग तरह का विवाद खड़ा हो गया. कई धार्मिक संगठन इसके पक्ष में हैं जबकि कई अन्य इसका विरोध जता रहे हैं.

पटना : पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने समान नागरिक संहिता का समर्थन किया, और कहा कि जब भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) में सभी धर्म के लोगों के लिए सजा का कानून समान है, तब विवाह, तलाक, गुजारा-भत्ता से संबंधित नागरिक कानून (फैमिली लॉ) में समानता क्यों नहीं होनी चाहिए? दुनिया के अधिकतर देशों में नागरिक कानून सबके लिए समान हैं, लेकिन भारत में धर्म-विशेष के वोट-बैंक की राजनीति करने वाले लोग समान नागरिक संहिता का विरोध करते हैं.

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''बात-बात पर संविधान की दुहाई देने वाले विपक्षी दल, संविधान की धारा-44 की चर्चा क्यों नहीं करते? जिसमें देश की निर्वाचित सरकार से समान नागरिक संहिता लागू करने की अपेक्षा की गई है?''- सुशील मोदी, राज्यसभा सांसद, बीजेपी

समान नागरिक संहिता को लेकर विपक्ष को घेरा : सुशील मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आधा दर्जन से अधिक मामलों में सुनवाई के दौरान समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कही है. समान नागरिक संहिता लागू होने से आधी आबादी को बड़ी राहत मिलेगी. धर्म के नाम पर उनके समानता के अधिकारों का हनन नहीं हो सकेगा. भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में जब किसी का धर्म देख कर सजा तय नहीं होती, तब पारिवारिक मामलों में धार्मिक पहचान के आधार पर अलग-अलग कानून क्यों होने चाहिए?

कहीं समर्थन में तो कहीं विरोध : गौरतलब है कि भारत के विधि आयोग की ओर से समान नागरिक संहिता (UCC) पर धार्मिक और सार्वजनिक संगठनों से नए सुझाव मांगे गए थे. जिसके बाद पूरे देश में इसको लेकर एक अलग तरह का विवाद खड़ा हो गया. कई धार्मिक संगठन इसके पक्ष में हैं जबकि कई अन्य इसका विरोध जता रहे हैं.

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