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प्रदूषण बोर्ड की बड़ी कार्रवाई: IGIMS पर 12 लाख 56 हजार 250 का जुर्माना, DMCH को शो कॉज नोटिस

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आईजीआईएमएस पर 12 लाख 56 हजार 250 रुपए का क्षतिपूर्ति दंड लगाया है और इसे 15 दिनों के अंदर जमा करने का निर्देश दिया है.

बिहार राज्य प्रदूषण बोर्ड
बिहार राज्य प्रदूषण बोर्ड
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Published : Feb 12, 2020, 8:32 PM IST

पटना: बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पर बड़ी कार्रवाई करते हुए साढे बारह लाख रुपए का आर्थिक दंड लगाया है. पर्यावरण नियमों की अनदेखी करने पर दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पर भी बोर्ड ने सख्ती दिखाते हुए शो कॉज नोटिस जारी किया है.

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जनसंपर्क पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (आईजीआईएमएस) ने बायो मेडिकल वेस्ट के निपटारे में गंभीर लापरवाही बरती है. आईजीआईएमएस में जैविक कचरा के उत्पादन और निपटारे और इसका रखरखाव ठीक से नहीं किया जा रहा था. वहीं, जैविक कचरा की रंगीन थैलियों में अलग-अलग डालने का काम भी सही ढंग से नहीं किया जा रहा था.

पटना से अमित वर्मा की रिपोर्ट

30 दिन का अल्टीमेटम
जांच के दौरान आईजीआईएमएस का ईटीपी और एसटीपी भी बंद पाया गया. बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आईजीआईएमएस पर 12 लाख 56 हजार 250 रुपए का क्षतिपूर्ति दंड लगाया है और इसे 15 दिनों के अंदर जमा करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही सभी त्रुटियों का निराकरण 30 दिन के अंदर करने का आदेश दिया है.

डीएमसीएच पर जारी शो कॉज नोटिस
वहीं दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 3 फरवरी को बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने निरीक्षण किया. इस दौरान पहले से दी गई चेतावनी के बाद भी सुधार नहीं पाया गया और इसे लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने डीएमसीएच के अधीक्षक को शो कॉज नोटिस जारी किया है. बोर्ड ने 15 दिनों के अंदर जवाब देने को कहा है कि उन पर आर्थिक दंड क्यों न लगाया जाए.

पटना: बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पर बड़ी कार्रवाई करते हुए साढे बारह लाख रुपए का आर्थिक दंड लगाया है. पर्यावरण नियमों की अनदेखी करने पर दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पर भी बोर्ड ने सख्ती दिखाते हुए शो कॉज नोटिस जारी किया है.

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जनसंपर्क पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (आईजीआईएमएस) ने बायो मेडिकल वेस्ट के निपटारे में गंभीर लापरवाही बरती है. आईजीआईएमएस में जैविक कचरा के उत्पादन और निपटारे और इसका रखरखाव ठीक से नहीं किया जा रहा था. वहीं, जैविक कचरा की रंगीन थैलियों में अलग-अलग डालने का काम भी सही ढंग से नहीं किया जा रहा था.

पटना से अमित वर्मा की रिपोर्ट

30 दिन का अल्टीमेटम
जांच के दौरान आईजीआईएमएस का ईटीपी और एसटीपी भी बंद पाया गया. बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आईजीआईएमएस पर 12 लाख 56 हजार 250 रुपए का क्षतिपूर्ति दंड लगाया है और इसे 15 दिनों के अंदर जमा करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही सभी त्रुटियों का निराकरण 30 दिन के अंदर करने का आदेश दिया है.

डीएमसीएच पर जारी शो कॉज नोटिस
वहीं दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 3 फरवरी को बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने निरीक्षण किया. इस दौरान पहले से दी गई चेतावनी के बाद भी सुधार नहीं पाया गया और इसे लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने डीएमसीएच के अधीक्षक को शो कॉज नोटिस जारी किया है. बोर्ड ने 15 दिनों के अंदर जवाब देने को कहा है कि उन पर आर्थिक दंड क्यों न लगाया जाए.

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