पटनाः बिहार सड़क हादसा में मुआवजा को लेकर मंगलवार को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र जारी किया गया है, जिसमें बताया गया कि परिजन मुआवजा के लिए संबंधित प्रमंडल में अपील कर सकते हैं. 15 सितंबर 2021 के बाद हुआ हादसा में मृत या घायल के परिजन इसका लाभ ले सकते हैं.
7 प्रमंडल बनाए गएः सरकार ने कोर्ट को बताया कि मुआवजा संबंधी अपील के लिए बिहार में 7 प्रमंडल बनाए गए हैं. इन सातों प्रमंडल में वहां के संबंधित जिलों के मुकदमे दायर किए जा सकते हैं. इसके पहले राज्य सरकार की ओर से 2021 में 11 अगस्त को अधिसूचना जारी की थी, जिसमें जिलों में इससे संबंधित मुकदमा दायर पर रोक लगा दी थी.
अधिसूचना पर कोर्ट ने लगायी थी रोकः इस अधिसूचना को लेकर पटना हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले से संबंधित सभी मुकदमें संबंधित जिलों के न्यायाधिकरण में दायर नहीं होकर राज्यस्तर पर बनाए गए न्यायाधिकरण में ही दायर किए जाएंगे. बता दें कि इस अधिसूचना में वकीलों को भी मुकदमे में भाग लेने पर रोक लगा दी गई थी. इसको लेकर कोर्ट में राज्य सरकार की अधिसूचना को चुनौती दी गई थी. इसके बाद इस अधिसूचना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया गया था.
सरकार से किया था जबाव-तलबः सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि 15 सितंबर, 2021 के बाद वाहन दुर्घटना में मृत या घायल के परिजन मुआवजा के लिए संबंधित जिले के जिला न्यायालय में अपील नहीं किए हैं, वे अपील दायर कर सकते हैं. इस मामले के निष्पादित होने तक मोटर वाहन दुर्घटना एक्ट से संबंधित सभी मुकदमे जिलों में ही दायर होंगे. कोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले में जवाब तलब भी किया था.
दायर कर सकते हैं मुकदमाः कोर्ट को याचिकाकर्ता द्वारा यह बताया गया था कि राज्य सरकार द्वारा 15 सितंबर 2021 को बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (संशोधन- 1) नियमावली 2021 से संबंधित अधिसूचना जारी की गई. इसके माध्यम से कहा गया कि अधिसूचित तिथि से वाहन जनित दुर्घटनाओं के उद्भाव मुआवजा के बाद राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य स्तरीय दावा न्यायाधिकरण में ही दायर किया जा सकेगा.
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