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Bihar Niyojit shikshak का राज्यकर्मी के दर्जा की ओर एक और कदम, जानिये मिलेगी कितनी सैलरी - नियोजित शिक्षक को सक्षमता परीक्षा

नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी के दर्जा की मांग को लेकर सरकार से आर-पार लड़ाई के मूड में थे. लंबे समय से आंदोलनरत हैं. इस बीच सरकार ने शिक्षक भर्ती परीक्षा भी ली. नियोजित शिक्षकों ने इसका भी विरोध किया था. 25 सितंबर को कैबिनेट की बैठक में नियोजित शिक्षकों के बारे में फैसला लेने की उम्मीद थी, लेकिन हो नहीं सका. अब शिक्षा विभाग ने नई शिक्षक नियमावली तैयार की है. पढ़िये, विस्तार से.

Bihar Niyojit shikshak
Bihar Niyojit shikshak
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Oct 11, 2023, 8:57 PM IST

Updated : Oct 11, 2023, 11:03 PM IST

टीईटी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश संयोजक राजू सिंह.

पटना: बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने नई शिक्षक नियमावली तैयार करके विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी है. इस नियमावली के तहत नियोजित शिक्षकों को अब राज्य कर्मी बनने के लिए सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा. परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे.

इसे भी पढ़ेंः Bihar Niyojit Shikshak: नियोजित शिक्षकों को कैबिनेट से फिर मिली निराशा, 2 अक्टूबर को करेंगे सत्याग्रह

विशिष्ट शिक्षक का भत्ता: इस नियमावली के तहत कक्षा 1 से 5 तक के विशिष्ट शिक्षक का मूल वेतन 25000 रुपये होगा. कक्षा 6 से 8 तक के विशिष्ट शिक्षकों का मूल वेतन 28000 रुपये होगा. कक्षा 9 से 10 के विशिष्ट शिक्षकों का मूल वेतन 31000 रुपये होगा. जबकि कक्षा 11 से 12 तक के विशिष्ट शिक्षकों का मूल वेतन 32000 रुपये होगा. इसके अलावा महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, मकान भत्ता, किराया भत्ता और परिवहन भत्ता भी मिलेगा.

  • विशिष्ठ शिक्षकों का मूल वेतन :-

    🔹कक्षा 1-5 विशिष्ट शिक्षक - ₹25000
    🔹कक्षा 6-8 विशिष्ट शिक्षक - ₹28000
    🔹कक्षा 9-10 विशिष्ट शिक्षक - ₹31000
    🔹कक्षा 11-12 विशिष्ट शिक्षक - ₹32000

    अन्य भत्तों में राज्य सरकार की प्रचलित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा…

    — Educators of Bihar (@BiharTeacherCan) October 11, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

मिलेगा तीन मौकाः इस नियमावली के ड्राफ्ट के आधार पर कैबिनेट से मुहर लगेगी. उसके बाद नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा पास करने का मौका मिलेगा और वह राज्य कर्मी भी बन जाएंगे. शिक्षा विभाग सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए प्रत्येक शिक्षकों को तीन मौका देगा. यदि तीन मौका में भी शिक्षक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाए तो वह सेवा से बर्खास्त हो जाएंगे. इस नियमावली के तहत जब नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे तो पूरी सेवा अवधि के दौरान दो बार अंतर जिला स्थानांतरण का भी उन्हें लाभ मिलेगा.

सरकार ने रख दी शर्तः टीईटी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश संयोजक राजू सिंह ने कहा कि "सरकार ने नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी बनाने के दिशा में पहल की है. यह खुशी की बात है कि नियमावली की कंडी का 8.1 के अनुसार सभी शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा. लेकिन नियोजित शिक्षकों को अभी भी नाराजगी इस बात की है कि सभी बिना शर्त राज्य कर्मी का दर्जा मांग रहे थे और सरकार ने साक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने की शर्त रख दी है."

इसे भी पढ़ेंः Vijay Sinha : 'शिक्षकों के साथ कैसा न्याय कर रहे नीतीश..? राज्यकर्मी का दर्जा देने की बजाय लगा रहे सुप्रीम कोर्ट में SLP'

इसे भी पढ़ेंः Bihar Niyojit Shikshak को राज्य कर्मी का दर्जा देने के खिलाफ KK Pathak पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, सरकार की मंशा पर सवाल

इसे भी पढ़ेंः Bihar Cabinet Meeting: नियोजित शिक्षकों का इंतजार बढ़ा, राज्यकर्मी का दर्जा देने पर नहीं हुआ कैबिनेट में फैसला

टीईटी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश संयोजक राजू सिंह.

पटना: बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने नई शिक्षक नियमावली तैयार करके विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी है. इस नियमावली के तहत नियोजित शिक्षकों को अब राज्य कर्मी बनने के लिए सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा. परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे.

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विशिष्ट शिक्षक का भत्ता: इस नियमावली के तहत कक्षा 1 से 5 तक के विशिष्ट शिक्षक का मूल वेतन 25000 रुपये होगा. कक्षा 6 से 8 तक के विशिष्ट शिक्षकों का मूल वेतन 28000 रुपये होगा. कक्षा 9 से 10 के विशिष्ट शिक्षकों का मूल वेतन 31000 रुपये होगा. जबकि कक्षा 11 से 12 तक के विशिष्ट शिक्षकों का मूल वेतन 32000 रुपये होगा. इसके अलावा महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, मकान भत्ता, किराया भत्ता और परिवहन भत्ता भी मिलेगा.

  • विशिष्ठ शिक्षकों का मूल वेतन :-

    🔹कक्षा 1-5 विशिष्ट शिक्षक - ₹25000
    🔹कक्षा 6-8 विशिष्ट शिक्षक - ₹28000
    🔹कक्षा 9-10 विशिष्ट शिक्षक - ₹31000
    🔹कक्षा 11-12 विशिष्ट शिक्षक - ₹32000

    अन्य भत्तों में राज्य सरकार की प्रचलित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा…

    — Educators of Bihar (@BiharTeacherCan) October 11, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

मिलेगा तीन मौकाः इस नियमावली के ड्राफ्ट के आधार पर कैबिनेट से मुहर लगेगी. उसके बाद नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा पास करने का मौका मिलेगा और वह राज्य कर्मी भी बन जाएंगे. शिक्षा विभाग सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए प्रत्येक शिक्षकों को तीन मौका देगा. यदि तीन मौका में भी शिक्षक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाए तो वह सेवा से बर्खास्त हो जाएंगे. इस नियमावली के तहत जब नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे तो पूरी सेवा अवधि के दौरान दो बार अंतर जिला स्थानांतरण का भी उन्हें लाभ मिलेगा.

सरकार ने रख दी शर्तः टीईटी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश संयोजक राजू सिंह ने कहा कि "सरकार ने नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी बनाने के दिशा में पहल की है. यह खुशी की बात है कि नियमावली की कंडी का 8.1 के अनुसार सभी शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा. लेकिन नियोजित शिक्षकों को अभी भी नाराजगी इस बात की है कि सभी बिना शर्त राज्य कर्मी का दर्जा मांग रहे थे और सरकार ने साक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने की शर्त रख दी है."

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Last Updated : Oct 11, 2023, 11:03 PM IST
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