पटना: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पर बड़ी गाज गिरी है. राज्य सूचना आयोग ने बीएसईबी के अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही बरतने को लेकर सूचना आयोग कोर्ट ने बोर्ड को 21 लाख का जुर्माना लगाया है. राज्य सूचना आयोग के आयुक्त ओम प्रकाश की आदालत में यह फैसला सुनाया गया.
दरअसल, 16 छात्रों ने बिहार बोर्ड से मौट्रिक परीक्षा की कॉपियां मांगी थी. लेकिन, बोर्ड की ओर से छात्रों को कॉपी उपलब्ध नहीं कराया गया. जिसके बाद छात्रों ने सूचना आयोग(आरटीआई) के तहत इस संबंध में जानकारी मांगी. लेकिन, बिहार बोर्ड के अधिकारी लापरवाही बरतते हुए छात्रों को इसकी भी जानकारी नहीं दी. बताया ये भी जाता है कि उन कपियों को नष्ट कर दिया गया.
कोर्ट ने लगाया जुर्माना
इसके बाद मामला सूचना आयोग के कोर्ट पहुंचा. जहां कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बिहार विद्यालय परिक्षा समिति को 21 लाख का जुर्माना लगाया है. जिसमें कोर्ट ने आरटीआई एक्ट की धारा 19 (8) (B) के तहत तीन छात्रों को 5-5 लाख, 4 छात्रों को 1- 1 लाख और एक छात्र को 2 लाख रुपये बतौर मुआवजे के देने का आदेश दिया है.
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इन अधिकारियों पर होगी कार्रवाई
इसके अलावा 16 मामलों में 7 ऐसे मामले हैं. जिनमें आयोग ने सूचना उपलब्ध नहीं कराने के लिए तत्कालीन लोक सूचना पदाधिकारी, स्टाफ और सेक्शन ऑफिसर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का आदेश दिया है.