पटना: गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा कोविड-19 का संक्रमण रोकने के लिए सर्विलांस कंटेनमेंट और बचाव के दिशा निर्देशों को लागू किया गया है. जिसके बाद बिहार सरकार ने विचार विमर्श के बाद गृह मंत्रालय को आदेश को राज्य में यथावत लागू करने और अनुपालन किए जाने का निर्णय लिया है.
कोरोना नियमों का सख्ती से अनुपालन
राज्य सरकार ने सभी विभागों और क्षेत्रीय प्रशासन के सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि कोरोना से बचाव के लिए गृह मंत्रालय के आदेशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाए. बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिए गए आदेशों को राज्य सरकार ने अनुपालन करने की सहमति जताई है.
गृह मंत्रालय के कोविड नियम बिहार में लागू
बता दें कि कोरोना काल में शुरुआती दौर से ही बिहार सरकार ने गृह मंत्रालय द्वारा कोरोना के मद्देनजर बनाए गए नियमों की अनुपालना की है. अब जबकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि कोरोना के मद्देनजर जिस प्रकार से पिछले दिनों में कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए उपाय किए जा रहे हैं. वह आगे भी 31 जनवरी 2021 तक बिहार में लागू रहेगा.