पटना: बिहार मद्य निषेध विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा के भिवानी से दो बड़े शराब कारोबारी को गिरफ्तार (Liquor Smugglers Arrested In Haryana) किया है. गिरफ्तार शराब तस्कर समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पटना सहित कई जिलों में अपने सिंडिकेट के जरिए अवैध शराब की सप्लाई किया करते थे. ये दोनों शराब तस्कर इतने शातिर थे कि मद्य निषेध विभाग को दोनों के ऊपर इनाम घोषित करना पड़ा. हरियाणा में गिरफ्तार करने के बाद दोनों को फ्लाइट से पटना लाया गया.
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दोनों शराब तस्कर 10 महीने थे फरार: मध निषेध विभाग के डीएसपी अभिजीत कुमार सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि तस्कर नरेश छाबड़ा और बिंदु सिंह की गिरफ्तारी हरियाणा से हुई है. इनकी गिरफ्तारी से बड़े खुलासे हो सकते हैं. दोनों करीब 8 से 10 महीने से फरार चल रहे थे. उन्होंने बताया कि आरोपी नरेश छाबड़ा बहुत पहले से ही अवैध शराब के कारोबार में लिप्त था. जबकि बिंदु सिंह फौज से रिटायर्ड जवान है, जो नरेश छाबड़ा के साथ मिलकर शराब तस्करी के कारोबार में शामिल हो गया.
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रिटायर्ड आर्मी के जवान की भी गिरफ्तारी: रिटायर्ड आर्मी के जवान बिंदु सिंह शराब माफिया के रूप में काम कर रहा था. इसकी गिरफ्तारी को लेकर मद्य निषेध विभाग काफी समय से प्रयासरत थी. अंततः शुक्रवार को बड़ी सफलता मिली है. बिहार में शराबबंदी (Liquor Ban in Bihar) लागू होने के बाद फौजी शराब माफियाओं के मिलीभगत से अवैध रूप से शराब की खेप बिहार भेज रहा था. इसके खिलाफ बिहार के कई थानों में कई धाराओं में मद्य निषेध कानून के तहत एफआईआर दर्ज है. इसकी तलाश स्थानीय पुलिस के साथ-साथ मद्य निषेध विभाग को काफी दिनों से थी.
सिंडिकेट का खुलासा करने में जुटी टीम: गिरफ्तार दोनों शराब तस्करों के सिंडिकेट से जुड़े अन्य कारोबारियों की पहचान की जा रही है, जो बिहार में शराब की खेप की सप्लाई कर रहे हैं. अभी भी मद्य निषध विभाग की एक टीम हरियाणा में मामले की जांच कर रही है, ताकि पूरे सिंडिकेट का खुलासा हो सके. साथ ही गिरफ्तार तस्करों से भी पूछताछ जारी है. गौरतलब है कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है. बावजूद इसके दूसरे राज्यों से बिहार में शराब तस्करी का कारोबार किया जा रहा है.
अप्रैल 2016 से शराबबंदी: बिहार विधानसभा चुनाव 2015 में जीत के बाद नीतीश कुमार ने अप्रैल 2016 में शराबबंदी कानून लागू किया था. कानून के तहत शराब की बिक्री, पीने और इसे बनाने पर प्रतिबंध है. शुरुआत में इस कानून के तहत संपत्ति कुर्क करने और उम्र कैद की सजा तक का प्रावधान था, लेकिन 2018 में संशोधन के बाद सजा में थोड़ी छूट दी गई थी.शराबबंदी कानून लागू होने के बाद से अब तक मद्य निषेध कानून उल्लंघन से जुड़े करीब 3 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं.
"हरियाणा में बिहार की मद्य निषेध विभाग की विशेष टीम है, जो लगातार छापा मार रही है. इसी क्रम में गुरुग्राम से नरेश कुमार छाबड़ा को पकड़ा है. जिनकी तलाश मुजफ्फरपुर और पटना के कांडों में चल रही थी. उसके अलावा विनोद ऊर्फ फौजी को हरियाणा के भिवानी से गिरफ्तार किया है. ये लोग सिंडिकेट बनाकर शराब की तस्करी कर रहे थे. पूछताछ में कुछ बड़े शराब कारोबारियों के भी नाम सामने आए हैं" - अभिजीत कुमार सिंह, डीएसपी, मध निषेध विभाग