पटना: जो मतदाता मतदान करने जा रहे हैं वह ये बात बखूबी जानते हैं कि बिना वोटर आईडी के मतदान नहीं कर सकते. वहीं अगर आप आपने निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में नाम दर्ज करवा लिया है और रजिस्ट्रेशन किया है तो ऐसी स्थिति में आप बिना वोटर आईडी के मतदान कर सकते हैं. क्योंकि वोट डालने के लिए सबसे जरूरी है कि आपका नाम वोटर के तौर पर वोटिंग लिस्ट में शामिल हो.
इन चीजों को ले जाने पर मनाही
- मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर मोबाइल फोन ले जाने की सख्त मनाही है. इसी के साथ मतदाता अपने साथ किसी भी तरह के इलेक्ट्रोनिक सामान अपने साथ लेकर नहीं जा सकते.
- एक मतदाता मतदान केंद्र में अपने साथ किसी भी प्रकार का हथियार और लिक्विड आइटम नहीं ले जा सकता है. ये ले जाना वर्जित है.
- भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी निर्देश के अनुसार मतदान केंद्र में एक साथ तीन से चार मतदताओं की जाने की अनुमति नहीं है.
ऐसे खोजें वोटर लिस्ट में नाम
- सबसे पहले आपको राष्ट्रीय मतदाता पोर्टल nvsp.in पर जाना होगा.
- फिर सामने दिखाई दे रहे "Search Your Name in Electoral Roll" को क्लिक करें.
- इसके बाद आप यहां से अपने नाम को वोटर लिस्ट में दो तरीके से चेक कर सकते हैं.
- आप अपनी डिटेल को दिए गए कॉलम में भरकर या निर्वाचन कार्ड (EPIC) नंबर के जरिए जानकारी ले सकते हैं.
- यह EPIC नंबर आपके वोटर आईडी कार्ड पर लिखा होता है.
SMS से ऐसे करें चेक:
- एसएमएस के जरिये यदि मतदाता वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करना चाहता है तो उसे 1950 पर एसएमएस भेजना होगा.
- इसके लिए एसएमएस इस प्रकार से भेजें.
- मतदाता के मैसेज में जाएं, न्यू मैसेज ऑप्शन खोलें इसके बाद टाइप करें SMS space और इसे भेज दें 1950 नंबर पर.
- इसके बाद नाम कन्फर्मेशन की सूचना रिप्लाई एसएमएस से थोड़ी देर में मिल जाएगी.
- मैसेज में एपिक नंबर में आपको अपने एपिक पर दर्ज नंबर ही भेजना है.
पहचान पत्र खो गया तो यह है विकल्प
यदि आपका मतदाता पहचान पत्र खो गया है तो चिंता न करें. वोटर आईडी न होने के बावजूद आप मतदान कर सकते हैं, बशर्ते आपका नाम मतदाता सूची में शामिल हो. इसके लिए आपके पास निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी फोटोयुक्त मतदाता पर्ची या निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेज होना जरूरी है. ये वैकल्पिक दस्तावेज हैं पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र/राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए जारी सेवा संबंधी फोटो पहचान पत्र, बैंक/डाकघर की फोटो पासबुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड और फोटो के साथ पेंशन डॉक्यूमेंट.