पटना: सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी की ओर से देश भर में प्रैक्टिस कर रहे अधिवक्ताओं के विवरण मांगे जाने के मामले बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने देश भर के अधिवक्ता संघों के अध्यक्षों और सचिवों को पत्र लिखकर उक्त विवरण को मुहैया कराने को कहा है.
ई-मेल, व्हाट्सएप या नोटिस के जरिए दे सकता है जानकारी
जारी पत्र में कहा गया है कि अधिवक्ता संघ पत्र में दिए गए प्रारूप को अपने सदस्यों के बीच ई-मेल और व्हाट्सएप के माध्यम से या नोटिस बोर्ड पर चिपका कर जानकारी दे सकता है. सदस्यगण प्रारूप के अनुसार मांगे गए विवरण को भरकर अपने संबंधित संघ को भेज सकें.
अधिवक्ताओं के लाभ के लिए है यह योजना
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने देश भर के अधिवक्ता संघों को निर्देश देते हुए कहा है कि बीसीआई कार्यालय द्वारा भेजे गए पत्र की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर सभी अधिवक्ताओं के विवरण को उपलब्ध करा दें. कोरोना संकट के दौरान यह योजना अधिवक्ताओं के लाभ के लिए है.