ETV Bharat / state

स्थानांतरण की चाहत रखने वाले शिक्षकों के लिए जरूरी खबर, जानें कैसे भरनी है शिक्षा विभाग की मार्गदर्शिका - BIHAR TEACHER TRANSFER POSTING

शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए शिक्षा विभाग ने नई मार्गदर्शिका को जारी किया है. आपको आगे बताते हैं इसे कैसे भरना है.

बिहार शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग
बिहार शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : Nov 22, 2024, 8:00 PM IST

पटना : बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने राज्य के प्राथमिक, माध्यमिक, मध्य और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए स्पेशल ग्राउंड पर स्थानांतरण को लेकर मार्गदर्शीका जारी कर दिया है. स्थानांतरण के इच्छुक शिक्षकों को ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर टीचर आईडी से लॉगिन करना होगा. इसके बाद 'रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑन स्पेशल ग्राउंड' के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. इसके बाद ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म को क्लिक करते हुए ओटीपी के माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा. स्थानांतरण लिए आवेदन की प्रक्रिया 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक चलेगी.

विभाग ने जारी किया मार्गदर्शिका : मार्गदर्शिका के मुताबिक स्थानांतरण की इच्छुक शिक्षकों को पहले अपना जेंडर भरते हुए मैरिटल स्टेटस का ड्रॉप डाउन भरना होगा. सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों को आवेदन भरते समय परीक्षा का आवेदन संख्या और रोल नंबर पोर्टल पर प्रदर्शित हो जाएगा. विशेष समस्या से ग्रसित होने के कारण शिक्षक विशेष समस्या के सात ऑप्शन में किसी एक का क्लिक कर सकते हैं.

सात आप्शन हैं:-

  1. असाध्य रोग- स्वयं, पति-पत्नी अथवा बच्चे
  2. गंभीर रुग्णता- (किडनी रोग, हृदय रोग, लिवर रोग) स्वयं, पति-पत्नी अथवा बच्चे
  3. दिव्यांगता के आधार पर स्वयं नियुक्त- शिक्षक/ शिक्षिका
  4. ऑटिज्म/ मानसिक दिव्यांगता- स्वयं, पति-पत्नी अथवा बच्चे
  5. विधवा एवं पारित्यक्ता- महिला शिक्षिका के लिए
  6. पति-पत्नी के पदस्थापना के आधार पर- शिक्षक और शिक्षिका दोनों के लिए
  7. ऐच्छिक स्थानांतरण से वर्तमान पदस्थापना की दूरी- शिक्षक और शिक्षिका दोनों के लिए

स्थानांतरण के लिए 10 विकल्प देना होगा : स्थानांतरण के लिए इच्छुक शिक्षकों को 10 विकल्प देने का अवसर होगा. शिक्षकों को कम से कम तीन विकल्प का चयन करना अनिवार्य है. शिक्षकों को विकल्प चयन करते समय जिला, प्रखंड का चयन करते हुए पंचायत अथवा नगर निकाय का चयन करना होगा. आवेदन करते समय अपने भरे हुए पदस्थापन के विकल्पों को शिक्षक सेव करके भी रख सकते हैं. आवेदन फॉर्म भरने के बाद शिक्षक एक बार बेहतर तरीके से फॉर्म को पढ़ेंगे और जो त्रुटियां हैं, उसे सुधार करके अंत में सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे. ट्रांसजेंडर शिक्षकों के लिए महिला शिक्षिका के लिए जो प्रावधान है वह लागू होंगे.

पटना : बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने राज्य के प्राथमिक, माध्यमिक, मध्य और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए स्पेशल ग्राउंड पर स्थानांतरण को लेकर मार्गदर्शीका जारी कर दिया है. स्थानांतरण के इच्छुक शिक्षकों को ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर टीचर आईडी से लॉगिन करना होगा. इसके बाद 'रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑन स्पेशल ग्राउंड' के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. इसके बाद ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म को क्लिक करते हुए ओटीपी के माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा. स्थानांतरण लिए आवेदन की प्रक्रिया 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक चलेगी.

विभाग ने जारी किया मार्गदर्शिका : मार्गदर्शिका के मुताबिक स्थानांतरण की इच्छुक शिक्षकों को पहले अपना जेंडर भरते हुए मैरिटल स्टेटस का ड्रॉप डाउन भरना होगा. सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों को आवेदन भरते समय परीक्षा का आवेदन संख्या और रोल नंबर पोर्टल पर प्रदर्शित हो जाएगा. विशेष समस्या से ग्रसित होने के कारण शिक्षक विशेष समस्या के सात ऑप्शन में किसी एक का क्लिक कर सकते हैं.

सात आप्शन हैं:-

  1. असाध्य रोग- स्वयं, पति-पत्नी अथवा बच्चे
  2. गंभीर रुग्णता- (किडनी रोग, हृदय रोग, लिवर रोग) स्वयं, पति-पत्नी अथवा बच्चे
  3. दिव्यांगता के आधार पर स्वयं नियुक्त- शिक्षक/ शिक्षिका
  4. ऑटिज्म/ मानसिक दिव्यांगता- स्वयं, पति-पत्नी अथवा बच्चे
  5. विधवा एवं पारित्यक्ता- महिला शिक्षिका के लिए
  6. पति-पत्नी के पदस्थापना के आधार पर- शिक्षक और शिक्षिका दोनों के लिए
  7. ऐच्छिक स्थानांतरण से वर्तमान पदस्थापना की दूरी- शिक्षक और शिक्षिका दोनों के लिए

स्थानांतरण के लिए 10 विकल्प देना होगा : स्थानांतरण के लिए इच्छुक शिक्षकों को 10 विकल्प देने का अवसर होगा. शिक्षकों को कम से कम तीन विकल्प का चयन करना अनिवार्य है. शिक्षकों को विकल्प चयन करते समय जिला, प्रखंड का चयन करते हुए पंचायत अथवा नगर निकाय का चयन करना होगा. आवेदन करते समय अपने भरे हुए पदस्थापन के विकल्पों को शिक्षक सेव करके भी रख सकते हैं. आवेदन फॉर्म भरने के बाद शिक्षक एक बार बेहतर तरीके से फॉर्म को पढ़ेंगे और जो त्रुटियां हैं, उसे सुधार करके अंत में सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे. ट्रांसजेंडर शिक्षकों के लिए महिला शिक्षिका के लिए जो प्रावधान है वह लागू होंगे.

ये भी पढ़ें :-

खुशखबरी : जो शिक्षक किसी समस्या के कारण चाहते हैं स्थानांतरण, वह 1 से 15 दिसंबर तक नए सिरे से करें आवेदन

गजबे करते हैं नीतीश बाबू..! कार्यक्रम था शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने का, 6 बार बोले- 'अब इधर उधर नहीं जाएंगे'

'नियोजित शिक्षक जहां हैं वहीं रहेंगे', CM नीतीश की घोषणा से शिक्षकों के चेहरे पर दिखी खुशी

विशिष्ट शिक्षक अपने पुराने स्कूल में ही सेवा जारी रखेंगे, CM नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.