पटना: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (Panchayat elections) का बिगुल बजने के बाद पहले फेज के नामांकन की प्रक्रिया (Nomination Process) भी शुरू हो गई है. प्रतिदिन राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) की तरफ से नई-नई गाइडलाइंस जारी की जा रही है. राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने बिहार के सभी जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखकर प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों एवं मतगणना केंद्रों को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित करने के लिए पत्र लिखा है.
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बता दें कि पंचायत आम निर्वाचन 2021 के मद्देनजर राज्य के सभी मतदान केंद्रों एवं मतगणना केंद्रों को तंबाकू मुक्त घोषित किया जाएगा. 7-5-2018 को स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में राज्य तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक हुई थी, जिसमें यह कहा गया था कि सभी सरकारी कार्यालयों और सभी शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू मुक्त घोषित करने का प्रावधान लाया गया था.
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इसका हवाला देते हुए राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने पंचायत आम निर्वाचन 2021 में सभी मतदान केंद्रों को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित करते हुए सभी मतदान केंद्रों एवं मतगणना केंद्रों के बाहर संलग्न प्रारूप के अनुसार दीवार पर लोगों को जागरूक करने के लिए तथा रोकथाम के लिए तंबाकू मुक्त स्लोगन लिखवाया जाएगा.
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साथ ही एक नंबर 9955535555 जारी किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार के सुझाव जिला पदाधिकारी को दे सकते हैं. साथ ही यह भी अनुरोध किया गया है कि इसको लेकर त्वरित कार्रवाई की जाए. इससे साफ लगता है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने बूथों पर खैनी और गुटखा खाने वालों पर लगाम लगा दिया है. सभी बूथ तंबाकू फ्री जोन होंगे. मतगणना केंद्र और वोटिंग सेंटरों को लेकर भी ये निर्देश जारी रहेगा.