पटना: जिला प्रशासन ने लॉकडाउन के नियम का उल्लंघन करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. प्रशासन ने होम क्वारंटाइन में रह रहे संदिग्ध लोगों को शपथ पत्र देने को कहा है. इन नियमों का उल्लंघन करने पर उनपर मुकदमा दर्ज हो सकता है. किसी कोरोना संक्रमित के संपर्क में आने वाले व्यक्ति या उस व्यक्ति के परिवार के सदस्य जिन्हें होम क्वारंटाइन में रखने का फैसला हुआ है.
ऐसे लोगों को अब सरकार को एक शपथ पत्र देना होगा. इस पत्र में संदिग्ध को दर्ज करना होगा कि वह सरकार की ओर से निर्धारित सभी शर्तों का पालन कर रहे हैं. ऐसा नहीं करने पर सरकार की ओर से कार्रवाई की जाएगी.
स्वास्थ्य सचिव ने दिए निर्देश
स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार सिंह ने सोमवार को सभी जिलाधिकारियों और सिविल सर्जनों को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है. अपने पत्र में लोकेश कुमार ने कहा कि जिलों में जिन व्यक्तियों को कोरोना के संदेह में होम क्वारंटाइन किया गया है. उनसे एक शपथ पत्र लें और उसका दृढ़तापूर्वक पालन भी कराएं. शपथ पत्र में संबंधित व्यक्ति को लिखना होगा कि वे होम क्वारंटाइन में सभी नियमों का पालन करेंगे.
नियम पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई
स्वास्थ्य सचिव के मुताबिक उस व्यक्ति के परिवार के किसी सदस्य में कोरोना का लक्षण पाया जाएगा, तो वह इसकी सूचना सर्विलांस दल के सदस्य या 104 कॉल सेंटर पर जानकारी देगे. अंत में उन्हें घोषणा करनी होगी कि वे इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो उनपर सरकार की ओर से कानूनी कार्रवाई की जाएगी.