ETV Bharat / state

Shikshak Niyamawali 2023 का विरोध करने वाले स्थानीय निकाय के शिक्षकों पर होगी कार्रवाई: शिक्षा विभाग - Bihar Shikshak Niyojan

बिहार के शिक्षा विभाग ने विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति नियमावली 2023 के विरोध में आंदोलन करने वाले स्थानीय निकाय के शिक्षकों को लेकर अधिसूचना जारी कर दिया है. पढ़ें पूरी खबर-

Education department Bihar
Education department Bihar
author img

By

Published : May 16, 2023, 8:13 PM IST



पटना : शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह की तरफ से मंगलवार को राज्य के सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए आदेश जारी किया गया है. जिसमें स्पष्ट किया गया है कि ''समाचार पत्र एवं सोशल मीडिया के माध्यम से यह समाचार प्रकाशित होते रहते हैं कि वर्तमान में कार्यरत स्थानीय निकाय के शिक्षकों द्वारा नई नियुक्ति नियमावली के विरोध में धरना प्रदर्शन किया जाएगा. कृपया इस संबंध में यह सुनिश्चित करें कि यदि कोई भी स्थानीय निकाय के नियोजित शिक्षक अथवा अन्य कोई भी सरकारी कर्मी नियुक्ति नियमावली के विरोध में किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन या अन्य सरकार विरोधी कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, तो उनके विरुद्ध नियम के अनुकूल कार्रवाई अविलंब सुनिश्चित की जाए.''

ये भी पढ़ें- Bihar Shikshak Niyojan: 'शिक्षक नियमावली में नहीं होगा बदलाव'.. शिक्षा मंत्री ने दिया स्पष्ट जवाब

नियमावली का विरोध करने वालों पर गिरेगी गाज: ज्ञात हो कि शिक्षक नियुक्ति के संदर्भ में बिहार सरकार द्वारा बनाई गई नई नियमावली को लेकर शिक्षकों के विभिन्न संगठनों ने अपना विरोध दर्ज कराया है. जिसके बाद विभागीय स्तर पर इस आदेश को जारी किया गया है. ज्ञात हो कि कुछ दिन पहले राज्य के विभिन्न जिलों में नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया था. जिसमें प्रदर्शन करते हुए प्रदर्शनकारियों ने अपने वादों को लेकर नारेबाजी भी की थी.

शिक्षक नियमावली का विरोध: बता दें कि नई शिक्षक नियमावली के जारी होने के बाद अब उन नियोजित शिक्षकों को भी परीक्षा में शामिल होना होगा जो सरकार द्वारा तय वेतनमान को पाना चाहते हैं. उन्हें बीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा को पास करना होगा फिर वो राज्य सरकार के कर्मचारी घोषित होंगे. लेकिन तब तक वो राज्य सरकार के कर्मी के रूप में उनकी मान्यता नहीं होगी. और न ही उन्हें उनके समान वेतन दिया जाएगा. इसी नियमावली के खिलाफ नियोजित शिक्षकों ने धरना दिया था.



पटना : शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह की तरफ से मंगलवार को राज्य के सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए आदेश जारी किया गया है. जिसमें स्पष्ट किया गया है कि ''समाचार पत्र एवं सोशल मीडिया के माध्यम से यह समाचार प्रकाशित होते रहते हैं कि वर्तमान में कार्यरत स्थानीय निकाय के शिक्षकों द्वारा नई नियुक्ति नियमावली के विरोध में धरना प्रदर्शन किया जाएगा. कृपया इस संबंध में यह सुनिश्चित करें कि यदि कोई भी स्थानीय निकाय के नियोजित शिक्षक अथवा अन्य कोई भी सरकारी कर्मी नियुक्ति नियमावली के विरोध में किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन या अन्य सरकार विरोधी कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, तो उनके विरुद्ध नियम के अनुकूल कार्रवाई अविलंब सुनिश्चित की जाए.''

ये भी पढ़ें- Bihar Shikshak Niyojan: 'शिक्षक नियमावली में नहीं होगा बदलाव'.. शिक्षा मंत्री ने दिया स्पष्ट जवाब

नियमावली का विरोध करने वालों पर गिरेगी गाज: ज्ञात हो कि शिक्षक नियुक्ति के संदर्भ में बिहार सरकार द्वारा बनाई गई नई नियमावली को लेकर शिक्षकों के विभिन्न संगठनों ने अपना विरोध दर्ज कराया है. जिसके बाद विभागीय स्तर पर इस आदेश को जारी किया गया है. ज्ञात हो कि कुछ दिन पहले राज्य के विभिन्न जिलों में नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया था. जिसमें प्रदर्शन करते हुए प्रदर्शनकारियों ने अपने वादों को लेकर नारेबाजी भी की थी.

शिक्षक नियमावली का विरोध: बता दें कि नई शिक्षक नियमावली के जारी होने के बाद अब उन नियोजित शिक्षकों को भी परीक्षा में शामिल होना होगा जो सरकार द्वारा तय वेतनमान को पाना चाहते हैं. उन्हें बीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा को पास करना होगा फिर वो राज्य सरकार के कर्मचारी घोषित होंगे. लेकिन तब तक वो राज्य सरकार के कर्मी के रूप में उनकी मान्यता नहीं होगी. और न ही उन्हें उनके समान वेतन दिया जाएगा. इसी नियमावली के खिलाफ नियोजित शिक्षकों ने धरना दिया था.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.