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Child Marriage In Sitamarhi: DM की सूझबूझ से बाल विवाह रूका, नाबालिग की कराई जा रही थी शादी - ईटीवी भारत न्यूज

सीतामढ़ी में जिला प्रशासन की तत्परता से एक बाल विवाह होने से रुक गया. डीएम मनेश कुमार मीणा के निर्देश पर एक नाबालिक लड़की की शादी रोकी गई. साथ ही अभिभावकों को भी कड़ी चेतावनी दी गई. साथ ही नाबालिक लड़की के पिता से बॉन्ड पेपर पर करवाया हस्ताक्षर भी करवाया गया.

सीतामढ़ी में डीएम के निर्देश पर बाल विवाह रुका
सीतामढ़ी में डीएम के निर्देश पर बाल विवाह रुका
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Published : Feb 18, 2023, 3:04 PM IST

सीतामढ़ीः बिहार के सितामढ़ी में प्रशासन ने एक नाबालिक लड़की की शादी होने से रोक दिया. वहीं नाबालिग के पिता से बॉन्ड पेपर बनाकर उस पर हस्ताक्षर भी करवाया गया. साथ ही प्रशासन ने चेतावनी दी कि आइंदा अगर इस तरह की शिकायत मिलेगी तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. बचपन बचाओ आंदोलन की टीम को बाल विवाह की सूचना मिली थी. जिसके बाद जिला प्रशासन द्वारा ये कार्रवाई की गई.

ये भी पढ़ेंः अर्धनग्न महिला को मुखिया ने दमभर पीटा, पीड़िता ने पुलिस ले लगाई न्याय की गुहार

नाबालिग लड़की की शादी रोकी गईः बताया जा रहा है कि रीगा थाना क्षेत्र के भवदेपुर में एक नाबालिग लड़की की शादी कराई जा रही थी. जिसकी सूचना बचपन बचाओ आंदोलन टीम को मिली और टीम के द्वारा डीएम मनेश कुमार मीणा को यह सूचना दी गई. जिसके बाद डीएम मनेश कुमार मीणा के निर्देश पर प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच कर नाबालिग लड़की के अभिभावकों से बॉन्ड पेपर हस्ताक्षर कराया और बाल विवाह को रोका गया.

"डीएम के निर्देश के बाद कार्रवाई करते हुए बाल विवाह को रोका गया नाबालिक लड़की के पिता से बॉन्ड पेपर बनवा कर उस पर हस्ताक्षर करवाया गया है. कड़ी चेतावनी दी गई कि भविष्य में इस तरह की घटना होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी"- मुकुन्द चौधरी, सदस्य, बचपन बचाओ आंदोलन टीम

लड़कियों की शादी की उम्र 21 सालः आपको बता दें कि देश में लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल निर्धारित की गई है, ये नियम सभी राज्यों में लागू है. इससे कम उम्र की लड़की की शादी गैर कानूनी होती है. यही वजह है कि सीतामढ़ी में डीएम ने इस शादी पर रोक लगाई है.

सीतामढ़ीः बिहार के सितामढ़ी में प्रशासन ने एक नाबालिक लड़की की शादी होने से रोक दिया. वहीं नाबालिग के पिता से बॉन्ड पेपर बनाकर उस पर हस्ताक्षर भी करवाया गया. साथ ही प्रशासन ने चेतावनी दी कि आइंदा अगर इस तरह की शिकायत मिलेगी तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. बचपन बचाओ आंदोलन की टीम को बाल विवाह की सूचना मिली थी. जिसके बाद जिला प्रशासन द्वारा ये कार्रवाई की गई.

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नाबालिग लड़की की शादी रोकी गईः बताया जा रहा है कि रीगा थाना क्षेत्र के भवदेपुर में एक नाबालिग लड़की की शादी कराई जा रही थी. जिसकी सूचना बचपन बचाओ आंदोलन टीम को मिली और टीम के द्वारा डीएम मनेश कुमार मीणा को यह सूचना दी गई. जिसके बाद डीएम मनेश कुमार मीणा के निर्देश पर प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच कर नाबालिग लड़की के अभिभावकों से बॉन्ड पेपर हस्ताक्षर कराया और बाल विवाह को रोका गया.

"डीएम के निर्देश के बाद कार्रवाई करते हुए बाल विवाह को रोका गया नाबालिक लड़की के पिता से बॉन्ड पेपर बनवा कर उस पर हस्ताक्षर करवाया गया है. कड़ी चेतावनी दी गई कि भविष्य में इस तरह की घटना होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी"- मुकुन्द चौधरी, सदस्य, बचपन बचाओ आंदोलन टीम

लड़कियों की शादी की उम्र 21 सालः आपको बता दें कि देश में लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल निर्धारित की गई है, ये नियम सभी राज्यों में लागू है. इससे कम उम्र की लड़की की शादी गैर कानूनी होती है. यही वजह है कि सीतामढ़ी में डीएम ने इस शादी पर रोक लगाई है.

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