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महिला वकील से गैंग रेप मामले में बुरे फंसे IAS संजीव हंस और पूर्व MLA गुलाब यादव, कोर्ट ने दिया FIR का निर्देश

बिहार के पटना में महिला वकील के साथ दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने आदेश जारी किया है. जिसके बाद IAS संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव पर बुरी तरीके से फंस गए. इस मामले में दानापुर सिविल कोर्ट ने संज्ञान लिया है. कोर्ट ने रूपशपुर थाना को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है.

दानापुर सिविल कोर्ट
दानापुर सिविल कोर्ट
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Published : Jan 7, 2023, 11:07 PM IST

Updated : Jan 8, 2023, 7:05 PM IST

पटनाः बिहार में दुष्कर्म का मामला लगातार बढ़ रहे हैं. आए दिन किसी किसी महिला या छात्रा इसकी शिकार हो रही है. हद तो तब हो जाती है जब पुलिस इस मामले में कार्रवाई नहीं कर पाती है. खासकर जब आरोपी हाई प्रोफाइल हो तो ऐसे में पुलिस भी कार्रवाई से कन्नी काटने लगती है. मामला साल 2021 का है. एक महिला वकील ने पूर्व विधायक गुलाब यादव पर झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगायी थी. जिस मामले में पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने पर महिला ने कोर्ट में परिवाद दायर की थी. कोर्ट ने IAS संजीव हंस (IAS Sanjeev Hans) और पूर्व विधायक गुलाब यादव (Former MLA Gulab Yadav) पर केस दर्ज करने का आदेश दिया है.

यह भी पढ़ेंः सहरसा में नाबालिग का अगवा: गंदे इरादे से चारों युवक ने की हरकत, दो को ग्रामीणों ने दबोचा

2021 का मामलाः घटना के दो साल बाद कोर्ट ने महिला वकील से दुष्कर्म मामले में पूर्व विधायक गुलाब यादव पर प्राथमिकी दर्ज करने आदेश दिया है. बता दें कि महिला ने झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था. कोर्ट में नवंबर 2021 में परिवाद पत्र दायर किया गया था. पीड़िता ने कोर्ट में दायर कर न्याय की गुहार लगायी थी. जिसके बाद व्यवहार न्यायालय के एसीजीएम वन नवीन कुमार श्रीवास्तव ने रूपसपुर थाने में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है.

वीडियो बनाकर किया था ब्लैक मेलः दो साल पहले महिला ने IAS संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव पर दुष्कर्म करने का आरोप लगायी थी. पूर्व विधायक ने महिला को प्रलोभन देकर पटना के फ्लैट पर बुलाया था. जहां उसके साथ दुष्कर्म कर वीडियो भी बना लिया था. जिसके बाद लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा था. इस दौरान उसे दिल्ली के एक होटल में बुलाया गया था. जहां गुलाब यादव के साथ IAS संजीव हंस ने भी दोबारा महिला के साथ दुष्कर्म किया था.

केस दर्ज करने का आदेशः साल 2021 में घटना के बाद महिला ने ACJM कोर्ट में मामला दर्ज करायी थी लेकिन इसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था. जिसके बाद महिला ने हाई कोर्ट में मामला दर्ज किया था. जिसके बाद दानापुर कोर्ट ने IAS संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव पर केस दर्ज करने का आदेश दिया है. कोर्ट की इस कार्रवाई के बाद बिहार में इसकी चर्चा शुरू हो गई है.

पटनाः बिहार में दुष्कर्म का मामला लगातार बढ़ रहे हैं. आए दिन किसी किसी महिला या छात्रा इसकी शिकार हो रही है. हद तो तब हो जाती है जब पुलिस इस मामले में कार्रवाई नहीं कर पाती है. खासकर जब आरोपी हाई प्रोफाइल हो तो ऐसे में पुलिस भी कार्रवाई से कन्नी काटने लगती है. मामला साल 2021 का है. एक महिला वकील ने पूर्व विधायक गुलाब यादव पर झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगायी थी. जिस मामले में पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने पर महिला ने कोर्ट में परिवाद दायर की थी. कोर्ट ने IAS संजीव हंस (IAS Sanjeev Hans) और पूर्व विधायक गुलाब यादव (Former MLA Gulab Yadav) पर केस दर्ज करने का आदेश दिया है.

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2021 का मामलाः घटना के दो साल बाद कोर्ट ने महिला वकील से दुष्कर्म मामले में पूर्व विधायक गुलाब यादव पर प्राथमिकी दर्ज करने आदेश दिया है. बता दें कि महिला ने झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था. कोर्ट में नवंबर 2021 में परिवाद पत्र दायर किया गया था. पीड़िता ने कोर्ट में दायर कर न्याय की गुहार लगायी थी. जिसके बाद व्यवहार न्यायालय के एसीजीएम वन नवीन कुमार श्रीवास्तव ने रूपसपुर थाने में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है.

वीडियो बनाकर किया था ब्लैक मेलः दो साल पहले महिला ने IAS संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव पर दुष्कर्म करने का आरोप लगायी थी. पूर्व विधायक ने महिला को प्रलोभन देकर पटना के फ्लैट पर बुलाया था. जहां उसके साथ दुष्कर्म कर वीडियो भी बना लिया था. जिसके बाद लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा था. इस दौरान उसे दिल्ली के एक होटल में बुलाया गया था. जहां गुलाब यादव के साथ IAS संजीव हंस ने भी दोबारा महिला के साथ दुष्कर्म किया था.

केस दर्ज करने का आदेशः साल 2021 में घटना के बाद महिला ने ACJM कोर्ट में मामला दर्ज करायी थी लेकिन इसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था. जिसके बाद महिला ने हाई कोर्ट में मामला दर्ज किया था. जिसके बाद दानापुर कोर्ट ने IAS संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव पर केस दर्ज करने का आदेश दिया है. कोर्ट की इस कार्रवाई के बाद बिहार में इसकी चर्चा शुरू हो गई है.

Last Updated : Jan 8, 2023, 7:05 PM IST
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