ETV Bharat / state

राजद के संगठनात्मक ढांचे में अनुसूचित जाति/जनजाति और अतिपिछड़ों के लिए 45 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था

राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी जगदानंद सिंह ने निर्देश दिया कि जिस जिला और विधानसभा क्षेत्र की सदस्यता सूची राज्य कार्यालय से अनुमोदित हो चुका है. वहां उक्त आरक्षण के आधार पर चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए.

author img

By

Published : Nov 14, 2019, 5:23 AM IST

patna

पटना: राजद के संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया की समीक्षा के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सरकारी आवास 01 पोलो रोड में संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया. इस बैठक का संचालन प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रामचन्द्र पूर्वे ने किया. वहीं, बैठक में अनुसूचित जाति/जनजाति और अतिपिछड़ों के लिए 45 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को सर्वसम्मती से स्वीकृत किया गया.

राजद सुप्रीमों के सुझाव पर दिया गया आरक्षण
बता दें कि राजद के संगठनात्मक ढांचे में सुधार के लिए राजद सुप्रीमों ने भी सुझाव दिए थे. वहीं, समीक्षा बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और तेजस्वी प्रसाद यादव ने पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में सुधार के लिए सुझाव दिए. उनके द्वारा दिये गये सुझाव के अनुरूप पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव ने पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अतिपिछड़ों के लिए 45 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को स्वीकृत किया.

रोस्टर के आधार पर होगा आरक्षण लागू

इस बैठक में कहा गया कि प्रखंडों और पंचायत अध्यक्षों के पदों पर अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 17 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है. वहीं, अतिपिछड़ों के लिए 28 प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही गई. शेष 55 प्रतिशत प्रखंड एवं पंचायत के अध्यक्ष पद पर सामान्य वर्ग के लिए रखा गया है. यह आरक्षण संगठनात्मक चुनाव के सालों में रोस्टर के आधार पर लागू होगा.

जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को जिम्मेदारी
ये आरक्षण को लागू करने के लिए सभी जिला के आरक्षित प्रखंड अध्यक्षों का रोस्टर संबद्ध जिल निर्वाचन पदाधिकारी/सहायक जिला निर्वाचन पदाधिकारी और जिलाध्यक्षों को सौंप दिया गया है. वहीं, आरक्षित पंचायत अध्यक्षों के चयन के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी और जिलाध्यक्ष को अधिकृत कर दिया गया है.

राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव तक इसे पूरा किया जाएगा
इस मामले पर राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी जगदानंद सिंह ने निर्देश दिया कि जिस जिला और विधान सभा क्षेत्र की सदस्यता सूची राज्य कार्यालय से अनुमोदित हो चुका है. वहां उक्त आरक्षण के आधार पर चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाय और जिनके सदस्यता सूची का अनुमोदन अभी तक राज्य कार्यालय से नहीं हुआ है. वे अतिशीघ्र बूथ वार, पंचायत, प्रखंड, विधानसभा और जिला वार समेकित रूप से सूचीबद्ध कर अविलंब राज्य कार्यालय से अनुमोदन प्राप्त कर चुनाव प्रक्रिया को पूरा करें. चुकि पहले से घोषित कार्यक्रम के अनुसार 27 नवम्बर को प्रदेश अध्यक्ष और 10 दिसम्बर को राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव तक चुनाव प्रक्रिया को पूरा करना है.

पटना: राजद के संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया की समीक्षा के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सरकारी आवास 01 पोलो रोड में संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया. इस बैठक का संचालन प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रामचन्द्र पूर्वे ने किया. वहीं, बैठक में अनुसूचित जाति/जनजाति और अतिपिछड़ों के लिए 45 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को सर्वसम्मती से स्वीकृत किया गया.

राजद सुप्रीमों के सुझाव पर दिया गया आरक्षण
बता दें कि राजद के संगठनात्मक ढांचे में सुधार के लिए राजद सुप्रीमों ने भी सुझाव दिए थे. वहीं, समीक्षा बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और तेजस्वी प्रसाद यादव ने पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में सुधार के लिए सुझाव दिए. उनके द्वारा दिये गये सुझाव के अनुरूप पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव ने पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अतिपिछड़ों के लिए 45 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को स्वीकृत किया.

रोस्टर के आधार पर होगा आरक्षण लागू

इस बैठक में कहा गया कि प्रखंडों और पंचायत अध्यक्षों के पदों पर अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 17 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है. वहीं, अतिपिछड़ों के लिए 28 प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही गई. शेष 55 प्रतिशत प्रखंड एवं पंचायत के अध्यक्ष पद पर सामान्य वर्ग के लिए रखा गया है. यह आरक्षण संगठनात्मक चुनाव के सालों में रोस्टर के आधार पर लागू होगा.

जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को जिम्मेदारी
ये आरक्षण को लागू करने के लिए सभी जिला के आरक्षित प्रखंड अध्यक्षों का रोस्टर संबद्ध जिल निर्वाचन पदाधिकारी/सहायक जिला निर्वाचन पदाधिकारी और जिलाध्यक्षों को सौंप दिया गया है. वहीं, आरक्षित पंचायत अध्यक्षों के चयन के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी और जिलाध्यक्ष को अधिकृत कर दिया गया है.

राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव तक इसे पूरा किया जाएगा
इस मामले पर राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी जगदानंद सिंह ने निर्देश दिया कि जिस जिला और विधान सभा क्षेत्र की सदस्यता सूची राज्य कार्यालय से अनुमोदित हो चुका है. वहां उक्त आरक्षण के आधार पर चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाय और जिनके सदस्यता सूची का अनुमोदन अभी तक राज्य कार्यालय से नहीं हुआ है. वे अतिशीघ्र बूथ वार, पंचायत, प्रखंड, विधानसभा और जिला वार समेकित रूप से सूचीबद्ध कर अविलंब राज्य कार्यालय से अनुमोदन प्राप्त कर चुनाव प्रक्रिया को पूरा करें. चुकि पहले से घोषित कार्यक्रम के अनुसार 27 नवम्बर को प्रदेश अध्यक्ष और 10 दिसम्बर को राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव तक चुनाव प्रक्रिया को पूरा करना है.

Intro:Body:

राजद के संगठनात्मक ढांचे में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अतिपिछड़ों के लिए 45 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था





पटना: राजद के संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया की समीक्षा के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सरकारी आवास 01 पोलो रोड में संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया. इस बैठक का संचालन प्रदेश अध्यक्ष डॉ रामचन्द्र पूर्वे द्वारा किया गया. वहीं, बैठक में अनुसूचित जाति/जनजाति और अतिपिछड़ों के लिए 45 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को सर्वसम्मत से स्वीकृत किया गया.



बता दें कि समीक्षा बैठक में राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और तेजस्वी प्रसाद यादव ने पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में सुधार के लिए सुझाव दिए. उनके द्वारा दिये गये सुझाव के अनुरूप पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव ने पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अतिपिछड़ों के लिए 45 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को स्वीकृत किया.

इस बैठक में कहा गया कि प्रखंडों और पंचायत अध्यक्षों के पदों पर अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 17 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है. वहीं, अतिपिछड़ों के लिए 28 प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही गई. शेष 55 प्रतिशत प्रखंड एवं पंचायत के अध्यक्ष पद पर सामान्य वर्ग के लिए रखा गया है. यह आरक्षण संगठनात्मक चुनाव के सालों में रोस्टर के आधार पर लागू होगा.

ये आरक्षण को लागू करने के लिए सभी जिला के आरक्षित प्रखंड अध्यक्षों का रोस्टर संबद्ध जिल निर्वाचन पदाधिकारी/सहायक जिला निर्वाचन पदाधिकारी और जिलाध्यक्षों को सौंप दिया गया है. वहीं, आरक्षित पंचायत अध्यक्षों के चयन के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी और जिलाध्यक्ष को अधिकृत कर दिया गया है.

इस मामले पर राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी जगदानंद सिंह ने निर्देश दिया कि जिस जिला और विधान सभा क्षेत्र की सदस्यता सूची राज्य कार्यालय से अनुमोदित हो चुका है. वहां उक्त आरक्षण के आधार पर चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाय और जिनके सदस्यता सूची का अनुमोदन अभी तक राज्य कार्यालय से नहीं हुआ है. वे अतिशीघ्र बूथ वार, पंचायत, प्रखंड, विधानसभा और जिला वार समेकित रूप से सूचीबद्ध कर अविलंब राज्य कार्यालय से अनुमोदन प्राप्त कर चुनाव प्रक्रिया को पूरा करें. चुकि पहले से घोषित कार्यक्रम के अनुसार 27 नवम्बर को प्रदेश अध्यक्ष और 10 दिसम्बर को राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव तक चुनाव प्रक्रिया को पूरा करना है.

 


Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.