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पटना: देश में 24 हजार 503 करोड़ और बिहार में 84 करोड़ की GST की हुई चोरी - Question in Rajya Sabha

राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने देश में और बिहार में जीएसटी (GST) चोरी के संबंध में राज्यसभा में प्रश्न पूछा. इसके जवाब में वित्त राज्यमंत्री ने बताया कि देश में 24,503 करोड़ का फर्जीवाड़ा हुआ है. जबकि बिहार में 84 करोड़ का फर्जीवाड़ा सामने आया है.

सुशील कुमार मोदी
सुशील कुमार मोदी
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Published : Aug 10, 2021, 9:00 PM IST

पटना: बिहार से भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी (Sushil Kumar Modi) के एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री (Union Minister of State for Finance) ने बताया कि पिछले 2 वर्षों में पूरे देश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंटेलिजेंस द्वारा फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट के कुल 2977 मामले पकड़े गये. जिसमें 24 हजार 503 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई. इसमें कुल 211 लोग गिरफ्तार किए गए और 2761 करोड़ की वसूली की गई. वहीं, बिहार में 28 मामले सामने आये हैं, जिसमें 84 करोड़ की धोखाधड़ी हुई है.

ये भी पढ़ें- अब लालू प्रसाद का कोई असर नहीं रहा, बिहार से बाहर कभी नहीं जिता पाए पांच विधायक- सुशील कुमार मोदी

वित्त राज्यमंत्री ने बताया कि बिहार में कुल फर्जीवाड़े के 28 मामले दर्ज हुए हैं. जिसमें 84 करोड़ की धोखाधड़ी हुई और 4.14 करोड़ अभी तक वसूला गया है. जीएसटी में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नए आवेदकों के लिए आधार आधारित निबंधन, ई-वे बिल के साथ फास्ट टैग का एकीकरण, 50 करोड़ से अधिक कारोबार के लिए ई-चालान की अनिवार्यता, रिटर्न दाखिल नहीं करने वालों का पंजीकरण रद्द करने का प्रावधान किया गया है.

पटना: बिहार से भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी (Sushil Kumar Modi) के एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री (Union Minister of State for Finance) ने बताया कि पिछले 2 वर्षों में पूरे देश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंटेलिजेंस द्वारा फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट के कुल 2977 मामले पकड़े गये. जिसमें 24 हजार 503 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई. इसमें कुल 211 लोग गिरफ्तार किए गए और 2761 करोड़ की वसूली की गई. वहीं, बिहार में 28 मामले सामने आये हैं, जिसमें 84 करोड़ की धोखाधड़ी हुई है.

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वित्त राज्यमंत्री ने बताया कि बिहार में कुल फर्जीवाड़े के 28 मामले दर्ज हुए हैं. जिसमें 84 करोड़ की धोखाधड़ी हुई और 4.14 करोड़ अभी तक वसूला गया है. जीएसटी में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नए आवेदकों के लिए आधार आधारित निबंधन, ई-वे बिल के साथ फास्ट टैग का एकीकरण, 50 करोड़ से अधिक कारोबार के लिए ई-चालान की अनिवार्यता, रिटर्न दाखिल नहीं करने वालों का पंजीकरण रद्द करने का प्रावधान किया गया है.

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