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बिहार: 24 घंटे में मिले कोविड-19 के 2,247 नए मरीज, संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख 22 हजार के पार

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बीते 24 घंटे में कुल 1 लाख 1 हजार 36 सैंपल्स की जांच की गई. जिसमें 2 हजार 247 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है.

bihar Corona virus update
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Published : Aug 23, 2020, 6:16 AM IST

Updated : Aug 23, 2020, 6:52 PM IST

पटनाः स्वास्थ्य विभाग ने बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना 2,247 नए मामलों की पुष्टि की है. इसके साथ ही संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,22,156 हो गया है, जबकि इस बीमारी से अब तक 610 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं.

वहीं, प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है. जो 6 सितंबर तक के लिए लागू है. पिछले लॉकडाउन में जारी किए गए आदेश के अनुसार इस बार भी धार्मिक स्थलों को बंद रखा गया है. किसी भी तरह के धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक या सांस्कृतिक आयोजनों पर रोक है.

2,247 नए मामलों की पुष्टि
प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है. बिहार के सभी जिले इस वायरस की चपेट में हैं. रविवार को 2,247 नए मामलों की पुष्टि के बाद कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद बढ़कर 1,22,156 गई है.

24,32,497 सैंपल्स की जांच
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बीते 24 घंटे में कुल 1,01,036 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है. इस तरह अब तक कुल 24,32,497 सैंपल्स की जांच हो चुकी है. पिछले 24 घंटे में 3,082 लोग स्वस्थ हुए हैं, अब तक कुल 98,454 लोग ठीक होकर अपने घरों को लौट गये हैं. प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 23,091 है, जबकि कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 80.60 फीसदी है.

बस का परिचालन बंद
इस लॉकडाउन में निर्माण कार्य वाले क्षेत्रों को छूट मिली है. मालवाहक वाहनों को भी लॉकडाउन में पूरी तरह छूट मिली है. वहीं, फ्लाइट और ट्रेनें भी चल रही हैं. जबकि बस का परिचालन बंद कर दिया गया है. ऑटो टैक्सी चल रहे हैं. व्यवसायिक और निजी संस्थानों को खोलने की इजाजत है. दुकानें भी खुलेंगी लेकिन मॉल को खोलने की इजाजत नहीं है. इस बार जिला प्रशासन पर निर्भर करेगा की दुकानें कब और कितनी देर खोली जाएं.

स्कूल-कॉलेज अब भी हैं बंद
पूरे प्रदेश में सभी धार्मिक स्थल, स्कूल-कॉलेज, कोचिंग संस्थान अब भी बन्द हैं. केवल होम डिलीवरी विकल्प के साथ रेस्तरां को खोलने की अनुमति दी गई है. नियम तोड़ा तो कानूनी कार्रवाई होगी. पार्क और जिम जैसे स्थान पर अभी भी ताले जड़े रहेंगे.

सरकारी कार्यालय के कर्मी मेडिकल कर्मी और अन्य इमरजेंसी सेवा से जुड़े हुए लोग आई कार्ड के माध्यम से आवागमन करेंगे. वहीं, हवाई यात्रा या ट्रेन यात्रा करने वाले लोगों के लिए उनकी टिकट ही पास का काम करेगी. लॉकडाउन के दौरान जरूरी काम से बाहर निकलने वालों को मास्क पहनने और सोशल डिसटेंसिंग का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई है.

पटनाः स्वास्थ्य विभाग ने बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना 2,247 नए मामलों की पुष्टि की है. इसके साथ ही संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,22,156 हो गया है, जबकि इस बीमारी से अब तक 610 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं.

वहीं, प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है. जो 6 सितंबर तक के लिए लागू है. पिछले लॉकडाउन में जारी किए गए आदेश के अनुसार इस बार भी धार्मिक स्थलों को बंद रखा गया है. किसी भी तरह के धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक या सांस्कृतिक आयोजनों पर रोक है.

2,247 नए मामलों की पुष्टि
प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है. बिहार के सभी जिले इस वायरस की चपेट में हैं. रविवार को 2,247 नए मामलों की पुष्टि के बाद कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद बढ़कर 1,22,156 गई है.

24,32,497 सैंपल्स की जांच
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बीते 24 घंटे में कुल 1,01,036 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है. इस तरह अब तक कुल 24,32,497 सैंपल्स की जांच हो चुकी है. पिछले 24 घंटे में 3,082 लोग स्वस्थ हुए हैं, अब तक कुल 98,454 लोग ठीक होकर अपने घरों को लौट गये हैं. प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 23,091 है, जबकि कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 80.60 फीसदी है.

बस का परिचालन बंद
इस लॉकडाउन में निर्माण कार्य वाले क्षेत्रों को छूट मिली है. मालवाहक वाहनों को भी लॉकडाउन में पूरी तरह छूट मिली है. वहीं, फ्लाइट और ट्रेनें भी चल रही हैं. जबकि बस का परिचालन बंद कर दिया गया है. ऑटो टैक्सी चल रहे हैं. व्यवसायिक और निजी संस्थानों को खोलने की इजाजत है. दुकानें भी खुलेंगी लेकिन मॉल को खोलने की इजाजत नहीं है. इस बार जिला प्रशासन पर निर्भर करेगा की दुकानें कब और कितनी देर खोली जाएं.

स्कूल-कॉलेज अब भी हैं बंद
पूरे प्रदेश में सभी धार्मिक स्थल, स्कूल-कॉलेज, कोचिंग संस्थान अब भी बन्द हैं. केवल होम डिलीवरी विकल्प के साथ रेस्तरां को खोलने की अनुमति दी गई है. नियम तोड़ा तो कानूनी कार्रवाई होगी. पार्क और जिम जैसे स्थान पर अभी भी ताले जड़े रहेंगे.

सरकारी कार्यालय के कर्मी मेडिकल कर्मी और अन्य इमरजेंसी सेवा से जुड़े हुए लोग आई कार्ड के माध्यम से आवागमन करेंगे. वहीं, हवाई यात्रा या ट्रेन यात्रा करने वाले लोगों के लिए उनकी टिकट ही पास का काम करेगी. लॉकडाउन के दौरान जरूरी काम से बाहर निकलने वालों को मास्क पहनने और सोशल डिसटेंसिंग का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई है.

Last Updated : Aug 23, 2020, 6:52 PM IST
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