पटना: आरबीआई की तरफ से शुक्रवार 19 मई को 2000 के नोट वापस लेने की घोषणा की गई थी. 23 मई से आरबीआई के गाइडलाइन अनुसार लोग 2000 के नोट को बैंक अकाउंट में जमा कर रहे हैं या बदल रहे हैं. हालांकि फिलहाल लेन-देन के लिए 2000 के नोट का इस्तेमाल किया जा सकता है. आईपीसी की धारा 188 के अनुसार पब्लिक सर्वेंट के द्वारा जारी आदेश को ना मानना अवमानना है और उक्त शख्स को सजा का प्रावधान है. वहीं पटना के एक पेट्रोल पंप ने बीच का रास्ता निकाल लिया है, जिससे कानून का उल्लंघन भी ना हो और लोगों के 2000 रुपये के नोट को लेना भी ना पड़े. पेट्रोल पंप में एक नोटिस चस्पा कर दिया गया है और साफ-साफ लिख दिया गया है कि 2000 रुपये के नोट पर 2000 रुपये का फ्यूल लेना आवश्यक है.
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पेट्रोल पंप की मनमानी: यह अजीबोगरीब नोटिस आर ब्लॉक के पास भारत पेट्रोल पंप पर चस्पा किया गया है. नोटिस में लिखा है कि 2000 रुपये का नोट 2000 की फ्यूलिंग पर ही ली जाएगी. 2000 के नोट का चेंज नहीं मिलेगा. साथ ही एक और नोटिस लगाया गया है जिसमें लिखा है कि करेंसी को बदले जाने का प्रावधान बैंकों तक ही सीमित है. पेट्रोल पंप पर 50 या 100 रुपये की खरीद पर भुगतान दो हजार के करेंसी नोट से नहीं किया जा सकेगा. कृपया सहयोग करें.
पेट्रोल पंप कर्मी ने कही ये बात: वहीं पेट्रोल कर्मी ने बताया कि 2000 के नोट 23 मई से काफी संख्या लोग लेकर पहुंच रहे हैं. 200 का फ्यूल लेते हैं तो ऐसे में परेशानी होती है. उतना चेंज कहां से आएगा. इसलिए जो लोग भी अब तेल लेने के लिए पहुंचते हैं उनसे पहले पूछ लिया जाता है कि 2000 का नोट है. अगर है तो कम से कम ₹1000 का तेल लें.
"ग्राहकों से हम पूछ लेते हैं कि चेंज है या नहीं उसके बाद ही तेल दिया जाता है. कई लोग ऐसे हैं जो तेल पहले डलवा लेते हैं और उसके बाद दो हजार का नोट थमा देते हैं इसलिए नोटिस चिपकाया गया है."- पेट्रोल पंप कर्मी
"दिन भर में 20 से ज्यादा ऐसे लोग आते हैं जो 2000 के बदले में ₹200 का तेल डालने के लिए कहते हैं. इसलिए लोगों को जानकारी के लिए नोटिस चिपकाया गया है कि 2000 हजार का नोट बैंक में जमा करें."- पेट्रोल पंप कर्मी
ग्राहकों पर चालाकी करने का आरोप: बता दें कि पेट्रोल पंप में इस तरह के नोटिस ने ग्राहकों की परेशानी बढ़ा दी है. कई ऐसे ग्राहक हैं जो 2000 का नोट लेकर परेशान हो रहे हैं. इसको लेकर पंप कर्मी और ग्राहकों के बीच नोक झोंक भी होती है. पेट्रोल पंप पर होने वाली कुल बिक्री में से 45 फीसदी से ज्यादा लोग डिजिटल पेमेंट करते हैं. वहीं अब 2000 के नोट बैंक में जमा करने के बदले तेल लेकर चेंज कराने की कोशिश भी हो रही है. इसको लेकर पेट्रोल पंप पर नोटिस लगा दिया गया है.
बता दें कि RBI ने 2000 के नोट पर रोक लगाने का निर्णय लिया है. 23 मई से 30 सितंबर तक नोट बैंक में बदले जा सकते हैं. ग्राहक एक बार में बैंक में दो हजार रुपये के 10 नोट बदल सकते हैं. 2016 में नोटबंदी के बाद 2000 रुपये के नोट जारी हुए थे.