पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने मंगलवार को बिहार कैबिनेट की बैठक की. जहां 16 एजेंडों पर मुहर (16 Proposals Passed in Bihar cabinet Meeting) लगी है. कैबिनेट से प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सजा वार बंदियों को विशेष परिहार का लाभ देकर कारा मुक्त करने की स्वीकृति दी गई है. वहीं बिहार राज्य आपदा प्रबंधन सेवा संवर्ग नियमावली 2022 के तहत बिहार राज्य आपदा प्रबंधन सेवा हेतु कुल 57 पदों को भरने की मंजूरी मिली है.
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मिलेगी 1.25 लाख स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति: सीएम नीतीश की कैबिनेट ने पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 1.25 लाख छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति देने के लिए मुहर लगाई गई है. इसका फायदा कक्षा एक से 10वीं तक पढ़ रहे पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को मिलेगा. दूसरी ओर अलग-अलग विभागों के लिए 287 पदों पर भर्ती को भी हरी झंडी दी गई है.
विभिन्न विभागों में 281 पदों पर भर्ती को मंजूरी: बिहार राज्य आपदा प्रबंधन सेवा संवर्ग नियमावली 2022 के तहत कुल 57 पदों को भरने की स्वीकृति मिली है. वहीं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग में तारामंडल सह विज्ञान संग्रहालय दरभंगा के अनुश्रवण एवं संचालन के लिए 12 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है. साइंस एवं टेक्नोलॉजी विभाग के नव स्थापित भागलपुर राजकीय पॉलिटेक्निक टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के लिए 29 शैक्षणिक, 31 तकनीकी और 16 गैर शैक्षणिक समेत कुल 76 पदों के सृजन को हरी झंडी दी गई.
नए राजपत्रित और अराजपत्रित पदों का सृजन: पटना जिला के बाढ़, मसौढ़ी, पालीगंज और दानापुर अनुमंडल को मद्य निषेध एवं उत्पाद क्षेत्र के रूप में सृजित करते हुए प्रत्येक नवसृजित अनुमंडल मुख्यालय में क्षेत्रीय मद्य निषेध एवं उत्पाद कार्यालय की स्थापना की स्वीकृति. कुल 136 राजपत्रित और अराजपत्रित पदों के सृजन को नीतीश कैबिनेट ने मंजूदीर दी है.
वित्तीय वर्ष 2022-23 में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए 416.5556 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति के साथ थरूहट विकास योजना के तहत 29 करोड़ 28 लाख ₹35000 के अनुदान को प्रस्तावित किया गया. इस राशि से थारू जनजाति के व्यक्तियों को आर्थिक विकास के साथ-साथ थारू क्षेत्र के आधारभूत संरचनाओं का विकास होगा.
बिहार के नगर निगम क्षेत्र में नगर पालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली 2022 के प्रारूप पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई है. इसके फलस्वरूप नगर निकाय क्षेत्रों में विज्ञापन के प्रदर्शन को विनियमित किया जा सकेगा. ट्रैफिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी. शहर के सौंदर्य में वृद्धि होगी तथा नगरपालिका के राजस्व का दायरा बढ़ेगा. इसके अलावा सप्तदश बिहार विधानसभा के सत्र तथा विधान परिषद के 202 वें सत्र की समाप्ति पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति.