पटना: बिहार की राजधानी पटना का हर गली-मौहल्ला बैनर-पोस्टर से पटा हुआ है. पटना नगर निगम इन होल्डिंग लगाने वालों से हर महीने का टैक्स लेता है, जिससे आए पैसों से शहर का विकास किया जाता है. ऐसे में कई ऐसे लोग है जो समय पर टैक्स जमा नहीं करते है. शनिवार को निगम ने ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार की है. साथ ही संबंधित व्यक्ति से जल्द से जल्द राशि जमा करने की डिमांड की जा रही है.
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संस्थाओं को किया गया चिन्हित: मिली जानकारी के अनुसार, सरकारी और निजी संपत्ति धारकों पर करीब 123 करोड़ का होल्डिंग टैक्स बकाया है. ऐसे में जिन पर होल्डिंग टैक्स बकाया है उनको चिन्हित कर पटना नगर निगम द्वारा जल्द बकाया राशि जमा करने की डिमांड की जा रही है. निगम की ओर से ऐसे संस्थाओं को चिन्हित किया गया है, जहां करोड़ों रुपए बकाया होने के बाद भी अब तक संपत्ति शुल्क जमा नहीं किया गया हैं. सभी वार्डों में संपत्ति कर के भुगतान के लिए नोटिस भेजी जा रही है.
सरकारी-निजी क्षेत्र के 5 बड़े बकायेदारों की सूची जारी: बता दें कि पटना नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत अभी के समय में लगभग 123 करोड़ रुपए बकाया है, जिसमें निजी एवं सरकारी दोनों संपत्तियां शामिल है. कुल 2283 सरकारी संस्थाओं के ऊपर 44.18 करोड रुपए की राशि बकाया है. वहीं गैर सरकारी संपत्तियों की बात करें तो 139764 बकायेदारों के ऊपर 79.67 करोड़ राशि बकाया है. पटना नगर निगम ने सरकारी और निजी क्षेत्र के 5 बड़े बकायेदारों की सूची भी जारी की है.
ये रही सरकारी बकायेदारों की लिस्ट: शिक्षा विभाग पर 15 करोड़ 90 लाख, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग पर 6 करोड़ 46 लाख, भवन निर्माण विभाग पर 3 करोड़ 16 लाख का बकाया है. वहीं सीजीएसटी पर 3 करोड़ 2 लाख और स्वास्थ्य विभाग पर 1 करोड़ 71 लाख रुपये बकाया है.
ये रही निजी बकायेदारों की लिस्ट: वीरेंद्र कुमार पर 52 लाख 80 हजार, लैंड C एसोसिएट मैनेजिंग पार्टनर दीपक कुमार पर 21 लाख 79 हजार, कुमुद विशाल पर 19 लाख 58 हजार, दुर्गा सत्तू चूड़ा उद्योग पर 15 लाख 57 हजार और सुकांत कुमार मिश्रा पर 15 लाख 22 हजार का बकाया है. गौरतलब है कि यह राशि संपत्ति कर एवं ठोस कचरा प्रबंधन शुल्क के रूप में बकाया है. पटना नगर निगम द्वारा बकाया राशि की भुगतान के लिए इन सभी को मांग पत्र भेजा गया है.
बकायेदारों पर लगेगा 1.5% की पेनल्टी: पटना नगर निगम द्वारा अप्रैल माह से होल्डिंग टैक्स की वसूली की जाती है. जिस दौरान अप्रैल से जून तक आम जनों को टैक्स में 5% की छूट का भी लाभ दिया जाता है, वहीं जुलाई से सितंबर तक बिना किसी छूट एवं पेनल्टी के टैक्स जमा कर सकते हैं. परंतु 1 अक्टूबर के बाद 1.5% की पेनल्टी देनी होगी. वर्तमान समय में जिन्होंने भी संपत्ति कर नहीं जमा किया है उन्हें यह पेनल्टी देनी होगी और यह पेनल्टी हर महीने लगती जाएगी.
ऑनलाइन पैमेंट की सुविधा उपलब्ध: पटना नगर निगम की होल्डिंग टैक्स भुगतान करने की सुविधा भारत बिल पेमेंट सिस्टम पर भी उपलब्ध है. होल्डिंग टैक्स का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए पटना नगर निगम द्वारा शहर वासियों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है. पटना नगर निगम Google Pay, Phone Pay, Paytm सहित BBPS (भारत बिल भुगतान प्रणाली) प्लेटफार्मों पर उपलब्ध है. इनपर संपत्ति कर का भुगतान कर सकते है. इसके अलावा नगर निगम के आधिकारिक वेबसाईट http://pmcptax.bihar.gov.in और मुख्यालय काउंटर पर जाकर ससमय टैक्स का भुगतान कर सकते है. पटना नगर निगम ने आमजनों से अपील की है कि वह ससमय अपने संपत्ति कर का भुगतान करें. संपत्ति कर जमा करने से संबंधित किसी तरह की समस्या के लिए 155304 पर संपर्क कर सकते है.