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विधानसभा चुनाव 2020: DM ने जारी किया कई निर्देश, स्वास्थ्य संबंधित दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य - बिहार महासमर 2020

जिले में विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर स्वास्थ्य नोडल पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश जारी किया गया. इसके साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि मतदान केंद्र पर उपस्थित स्वास्थकर्मियों को मतदाताओं के शरीर का तापमान थर्मल स्कैंनिग करना अनिवार्य है.

thermal scanning mandatory at polling center during voting
जिलाधिकारी ने जारी किया निर्देश
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Published : Oct 8, 2020, 7:07 AM IST

नवादा: बिहार विधानसभा चुनाव और विधान परिषद का चुनाव कोरोना काल में होने के दौरान कई व्यवस्थाएं की जा रही हैं. वहीं जिले में कोविड-19 से बचाव को लेकर प्रमुख निदेशक रोग नियंत्रण लोक स्वास्थ्य पारा मेडिकल स्वास्थ्य सेवाएं के माध्यम से जिला के स्वास्थ्य नोडल पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है.
तापमान थर्मल गन से जांच करना अनिवार्य
मतदान केंद्र पर उपस्थित स्वास्थकर्मियों को मतदाताओं के शरीर का तापमान थर्मल स्कैंनिग करना अनिवार्य है. इसके साथ ही मतदाता के शरीर का तापमान मानक 100.4 एफ, 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की स्थिति में संबंधित मतदाता को 15 मिनट तक विश्राम करने की सलाह दी जाएगी. इसके बाद फिर संबंधित मतदाता को शरीर का मानक तापमान 100.4 एफ 30 डिग्री सेल्सियस से कम होने पर मतदान करने की अनुमति दी जाएगी. यदि संबंधित मतदाता और मतदाताओं के शरीर का तापमान एक बार फिर जांचने पर मानक तापमान से अधिक होता वैसे मतदाताओं को मतदान समाप्ति के 1 घंटे पूर्व से मतदान करा सकेंगे.

thermal scanning mandatory at polling center during voting
जिलाधिकारी ने जारी किया निर्देश
सख्ती से कराया जाए नियमों का पालनसंबंधित सूचना के आधार पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी यशपाल मीणा ने भी सिविल सर्जन डॉ विमल प्रसाद को निर्देश देते हुए कहा है कि सभी मतदान केंद्रों नियमों का सख्ती से पालन किया जाए. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रतिनिधि सभी मतदान कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी को उपयुक्त दिशा-निर्देश का पालन कराना सुनिश्चित करें.

नवादा: बिहार विधानसभा चुनाव और विधान परिषद का चुनाव कोरोना काल में होने के दौरान कई व्यवस्थाएं की जा रही हैं. वहीं जिले में कोविड-19 से बचाव को लेकर प्रमुख निदेशक रोग नियंत्रण लोक स्वास्थ्य पारा मेडिकल स्वास्थ्य सेवाएं के माध्यम से जिला के स्वास्थ्य नोडल पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है.
तापमान थर्मल गन से जांच करना अनिवार्य
मतदान केंद्र पर उपस्थित स्वास्थकर्मियों को मतदाताओं के शरीर का तापमान थर्मल स्कैंनिग करना अनिवार्य है. इसके साथ ही मतदाता के शरीर का तापमान मानक 100.4 एफ, 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की स्थिति में संबंधित मतदाता को 15 मिनट तक विश्राम करने की सलाह दी जाएगी. इसके बाद फिर संबंधित मतदाता को शरीर का मानक तापमान 100.4 एफ 30 डिग्री सेल्सियस से कम होने पर मतदान करने की अनुमति दी जाएगी. यदि संबंधित मतदाता और मतदाताओं के शरीर का तापमान एक बार फिर जांचने पर मानक तापमान से अधिक होता वैसे मतदाताओं को मतदान समाप्ति के 1 घंटे पूर्व से मतदान करा सकेंगे.

thermal scanning mandatory at polling center during voting
जिलाधिकारी ने जारी किया निर्देश
सख्ती से कराया जाए नियमों का पालनसंबंधित सूचना के आधार पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी यशपाल मीणा ने भी सिविल सर्जन डॉ विमल प्रसाद को निर्देश देते हुए कहा है कि सभी मतदान केंद्रों नियमों का सख्ती से पालन किया जाए. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रतिनिधि सभी मतदान कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी को उपयुक्त दिशा-निर्देश का पालन कराना सुनिश्चित करें.
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