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नवादा में शराबी गुरु ने शिक्षिका के साथ किया ऐसा काम, मामला पहुंचा बीडीओ के पास - Liquor Ban In Bihar

शराबबंदी वाले बिहार (Liquor Ban In Bihar) के नवादा में एक शिक्षक शराब पीकर स्कूल में पढ़ाने पहुंचे थे. जहां विद्यालय के सहायक शिक्षिका के साथ शराबी शिक्षक ने अभद्र व्यवहार किया है पढ़िए पूरी खबर..

Drunk teacher misbehaved with Ladies teacher in Nawada
Drunk teacher misbehaved with Ladies teacher in Nawada
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Published : Nov 18, 2022, 10:50 PM IST

नवादा: बिहार में शराबबंदी कानून लागू (Liquor Ban In Bihar) है. लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शराबबंदी का उनके हीं शिक्षक मखौल उड़ा रहे हैं. मामला रजौली प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विधालय गोपालपुर का है, जहां विद्यालय के सहायक शिक्षिका के साथ शराबी शिक्षक ने अभद्र व्यवहार (Drunk teacher misbehaved with Ladies teacher ) किया है. साथ हीं छात्रों के साथ भी दुर्व्यवहार करने का आरोप है. सहायक शिक्षिका ने इस बाबत दुर्व्यवहार का एक वीडियो भी बनाया और रजौली प्रखंड विकास पदाधिकारी अनिल मिस्त्री को दी लिखित आवेदन शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग किया है.

ये भी पढ़ें- आंकड़े गवाह हैं! बिहार में ना क्राइम घटा, ना ही शराबबंदी कानून लागू हो पाया



शिक्षिका ने प्रखंड विकास पदाधिकारी से की शिकायत: बिहार में शराब बंदी के साथ-साथ रजौली प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विधालय गोपालपुर के शिक्षा मंदिर में विधालय के ही शिक्षक किशोरी प्रसाद रमन ने शराब पीकर बच्चों एवं शिक्षिका के साथ गली-गलौज कर उत्पात मचाकर विधालय की शैक्षणिक व्यवस्था समेत पठन- पाठन भी बंद करा दिए. स्थानीय लोगों और शिक्षिका ने बताया कि इनका प्रत्येक दिन का यही रवैया है, यदि सुधार नहीं हुआ तो विधालय के सभी शिक्षक अगले दिन से विधालय बंद कर देंगे. जिसकी लिखित आवेदन देकर प्रखंड विकास पदाधिकारी से शिकायत की गयी है.

बिहार में है शराबबंदी कानून: दरअसल, शराबबंदी को लेकर आलोचना झेल रही नीतीश कुमार सरकार ने विधानसभा में संशोधन विधेयक 2022 पेश किया था. इसके तहत पहली बार अपराध करने वालों को जुर्माना जमा करने के बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट से जमानत मिलने का प्रावधान है. अगर अपराधी जुर्माना जमा करने में सक्षम नहीं है, तो उसे एक महीने की जेल हो सकती है. नए नियम के तहत एक प्रावधान ये भी है कि जब किसी अपराधी को पुलिस की ओर से प्रतिबंध के उल्लंघन के लिए पकड़ा जाता है, तो आरोपी को उस व्यक्ति का नाम बताना होगा जहां से शराब प्राप्त की गई थी.

नवादा: बिहार में शराबबंदी कानून लागू (Liquor Ban In Bihar) है. लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शराबबंदी का उनके हीं शिक्षक मखौल उड़ा रहे हैं. मामला रजौली प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विधालय गोपालपुर का है, जहां विद्यालय के सहायक शिक्षिका के साथ शराबी शिक्षक ने अभद्र व्यवहार (Drunk teacher misbehaved with Ladies teacher ) किया है. साथ हीं छात्रों के साथ भी दुर्व्यवहार करने का आरोप है. सहायक शिक्षिका ने इस बाबत दुर्व्यवहार का एक वीडियो भी बनाया और रजौली प्रखंड विकास पदाधिकारी अनिल मिस्त्री को दी लिखित आवेदन शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग किया है.

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शिक्षिका ने प्रखंड विकास पदाधिकारी से की शिकायत: बिहार में शराब बंदी के साथ-साथ रजौली प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विधालय गोपालपुर के शिक्षा मंदिर में विधालय के ही शिक्षक किशोरी प्रसाद रमन ने शराब पीकर बच्चों एवं शिक्षिका के साथ गली-गलौज कर उत्पात मचाकर विधालय की शैक्षणिक व्यवस्था समेत पठन- पाठन भी बंद करा दिए. स्थानीय लोगों और शिक्षिका ने बताया कि इनका प्रत्येक दिन का यही रवैया है, यदि सुधार नहीं हुआ तो विधालय के सभी शिक्षक अगले दिन से विधालय बंद कर देंगे. जिसकी लिखित आवेदन देकर प्रखंड विकास पदाधिकारी से शिकायत की गयी है.

बिहार में है शराबबंदी कानून: दरअसल, शराबबंदी को लेकर आलोचना झेल रही नीतीश कुमार सरकार ने विधानसभा में संशोधन विधेयक 2022 पेश किया था. इसके तहत पहली बार अपराध करने वालों को जुर्माना जमा करने के बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट से जमानत मिलने का प्रावधान है. अगर अपराधी जुर्माना जमा करने में सक्षम नहीं है, तो उसे एक महीने की जेल हो सकती है. नए नियम के तहत एक प्रावधान ये भी है कि जब किसी अपराधी को पुलिस की ओर से प्रतिबंध के उल्लंघन के लिए पकड़ा जाता है, तो आरोपी को उस व्यक्ति का नाम बताना होगा जहां से शराब प्राप्त की गई थी.

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