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नवादा में कोर्ट ने दो शराब तस्करों को सुनाई 7-7 साल की सजा, जुर्माना भी लगाया गया

Nawada News: बिहार के नवादा में दो शराब तस्करों को बड़ी सजा मिली है, जिससे शराब तस्करों में हड़कंप मच गया है. कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए 7-7 साल की सजा सुनाई है और एक -एक लाख रुपए बतौर जुर्माना भी लगाया है.

नवादा कोर्ट ने शराब तस्करों को सुनाई सजा
नवादा कोर्ट ने शराब तस्करों को सुनाई सजा
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Nov 25, 2023, 1:08 PM IST

नवादा: विशेष न्यायाधीश उत्पाद दीपक कुमार ने शराब बरामदगी के एक मामले में दो आरोपियों को 7 - 7 साल कारावास की सजा सुनाई है और साथ ही एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. उत्पाद के प्रथम विशेष न्यायालय के न्यायाधीश दीपक कुमार ने गया जिले के जमैता फतेहपुर गांव के निवासी अनीश कुमार उर्फ मनीष कुमार और वजीरगंज के चंद खुर्द गांव के अंकित कुमार उर्फ संतोष यादव को यह सजा सुनाई है.

नवादा कोर्ट ने शराब तस्करों को सुनाई सजा: मामला नवादा जिले के सिरदला थाना कांड संख्या 755/22 से जुड़ा है. अनुमंडलीय अभियोजन पदाधिकारी मो. इम्तेयाज फारूकी ने बताया कि 31 दिसंबर 2022 को सिरदला थाना की पुलिस को सूचना मिली थी कि दो बाइक पर सवार दो युवक द्वारा शराब की तस्करी की जा रही थी.

देसी शराब हुआ था बरामद: सूचना पर पुलिस ने वाहन जांच के क्रम चंदवारा गांव के झकटीया मोड़ के समीप दो बाइक पर लदे 282 लीटर देसी शराब को बरामद किया था. यह शराब अलग-अलग प्लास्टिक पाउच में बरामद किया गया था और मौके से एक शराब कारोबारी अनीश कुमार को गिरफ्तार किया गया था जबकि दूसरा धंधेबाज मौके से फरार होने में सफल रहा था. बाद में उसे भी गिरफ्तार किया गया था.

शराब कारोबारियों को भेजा गया जेल: अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी मो इम्तेयाज फारूकी ने बताया कि साक्ष्य व गवाहों के बयान के आधार पर अनीश कुमार और अंकित यादव को बिहार उत्पाद अधिनियम के तहत दोषी पाया गया. जिसके बाद उन्हें सजा सुनाई गई. फिलहाल उत्पाद के प्रथम विशेष न्यायालय के न्यायधीश दीपक कुमार द्वारा सजा सुनाने के बाद दोनों शराब कारोबारी को जेल भेज दिया है.

पढ़ें- Reservation In Bihar: तमिलनाडु, महाराष्ट्र के बाद बिहार में आरक्षण 70 के पार, सवाल- सुप्रीम कोर्ट में अटकेगा मामला?

नवादा: विशेष न्यायाधीश उत्पाद दीपक कुमार ने शराब बरामदगी के एक मामले में दो आरोपियों को 7 - 7 साल कारावास की सजा सुनाई है और साथ ही एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. उत्पाद के प्रथम विशेष न्यायालय के न्यायाधीश दीपक कुमार ने गया जिले के जमैता फतेहपुर गांव के निवासी अनीश कुमार उर्फ मनीष कुमार और वजीरगंज के चंद खुर्द गांव के अंकित कुमार उर्फ संतोष यादव को यह सजा सुनाई है.

नवादा कोर्ट ने शराब तस्करों को सुनाई सजा: मामला नवादा जिले के सिरदला थाना कांड संख्या 755/22 से जुड़ा है. अनुमंडलीय अभियोजन पदाधिकारी मो. इम्तेयाज फारूकी ने बताया कि 31 दिसंबर 2022 को सिरदला थाना की पुलिस को सूचना मिली थी कि दो बाइक पर सवार दो युवक द्वारा शराब की तस्करी की जा रही थी.

देसी शराब हुआ था बरामद: सूचना पर पुलिस ने वाहन जांच के क्रम चंदवारा गांव के झकटीया मोड़ के समीप दो बाइक पर लदे 282 लीटर देसी शराब को बरामद किया था. यह शराब अलग-अलग प्लास्टिक पाउच में बरामद किया गया था और मौके से एक शराब कारोबारी अनीश कुमार को गिरफ्तार किया गया था जबकि दूसरा धंधेबाज मौके से फरार होने में सफल रहा था. बाद में उसे भी गिरफ्तार किया गया था.

शराब कारोबारियों को भेजा गया जेल: अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी मो इम्तेयाज फारूकी ने बताया कि साक्ष्य व गवाहों के बयान के आधार पर अनीश कुमार और अंकित यादव को बिहार उत्पाद अधिनियम के तहत दोषी पाया गया. जिसके बाद उन्हें सजा सुनाई गई. फिलहाल उत्पाद के प्रथम विशेष न्यायालय के न्यायधीश दीपक कुमार द्वारा सजा सुनाने के बाद दोनों शराब कारोबारी को जेल भेज दिया है.

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