नवादा: बिहार के नवादा व्यवहार न्यायालय (Nawada District Court) ने बुधवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया. जिला कोर्ट ने पिता की हत्या मामले में पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. नवादा व्यवहार न्यायालय के एडीजे 11 संजीव कुमार राय की अदालत ने यह फैसला सुनाया है.
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वर्ष 2006 में पुत्र ने की थी पिता की हत्या: जानकारी के मुताबिक वर्ष 2006 में पकरीबरावां प्रखंड के बरियारपुर गांव में संपत्ति और घरेलू विवाद को लेकर पुत्र ने अपने पिता की लाठी डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी और साक्ष्य मिटाने के लिए शव को जमीन में गाड़ दिया था.
आजीवन कारावास की सजा: एपीपी मोहम्मद शकील अहमद ने बताया कि गनौरी चौहान ने अपने पिता हीरा चौहान की हत्या कर दी थी. इस केस के सूचक मृतक के भतीजे थे. 15 साल से अधिक इस मामले की सुनवाई चली और अंततः न्यायलय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए बुधवार को उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही पांच हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है.
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