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नवादा में पिता की हत्या मामले में कोर्ट ने पुत्र को सुनायी आजीवन कारावास की सजा

नवादा कोर्ट ने पिता की हत्या (Father Murder Case In Nawada) मामले में पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साल 2006 में पुत्र ने संपत्ति विवाद को लेकर पिता की लाठी-डंडे से मारकर हत्या कर दी थी. पढ़ें पूरी खबर..

नवादा व्यवहार न्यायालय
नवादा व्यवहार न्यायालय
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Published : Mar 9, 2022, 8:05 PM IST

नवादा: बिहार के नवादा व्यवहार न्यायालय (Nawada District Court) ने बुधवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया. जिला कोर्ट ने पिता की हत्या मामले में पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. नवादा व्यवहार न्यायालय के एडीजे 11 संजीव कुमार राय की अदालत ने यह फैसला सुनाया है.

ये भी पढ़ें-समस्तीपुर में प्रेमी-प्रेमिका की हत्या मामले में एक को फांसी की सजा, दो को आजीवन कारावास

वर्ष 2006 में पुत्र ने की थी पिता की हत्या: जानकारी के मुताबिक वर्ष 2006 में पकरीबरावां प्रखंड के बरियारपुर गांव में संपत्ति और घरेलू विवाद को लेकर पुत्र ने अपने पिता की लाठी डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी और साक्ष्य मिटाने के लिए शव को जमीन में गाड़ दिया था.

आजीवन कारावास की सजा: एपीपी मोहम्मद शकील अहमद ने बताया कि गनौरी चौहान ने अपने पिता हीरा चौहान की हत्या कर दी थी. इस केस के सूचक मृतक के भतीजे थे. 15 साल से अधिक इस मामले की सुनवाई चली और अंततः न्यायलय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए बुधवार को उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही पांच हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है.

ये भी पढ़ें-कैमूर में पत्नी की हत्या मामले में पति को आजीवन कारावास की सजा, 5 साल बाद मिला न्याय

ये भी पढ़ें-भागलपुर: पिता की हत्या मामले में आरोपी बेटे को उम्र कैद, ADJ-2 कोर्ट ने सुनाई सजा

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नवादा: बिहार के नवादा व्यवहार न्यायालय (Nawada District Court) ने बुधवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया. जिला कोर्ट ने पिता की हत्या मामले में पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. नवादा व्यवहार न्यायालय के एडीजे 11 संजीव कुमार राय की अदालत ने यह फैसला सुनाया है.

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वर्ष 2006 में पुत्र ने की थी पिता की हत्या: जानकारी के मुताबिक वर्ष 2006 में पकरीबरावां प्रखंड के बरियारपुर गांव में संपत्ति और घरेलू विवाद को लेकर पुत्र ने अपने पिता की लाठी डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी और साक्ष्य मिटाने के लिए शव को जमीन में गाड़ दिया था.

आजीवन कारावास की सजा: एपीपी मोहम्मद शकील अहमद ने बताया कि गनौरी चौहान ने अपने पिता हीरा चौहान की हत्या कर दी थी. इस केस के सूचक मृतक के भतीजे थे. 15 साल से अधिक इस मामले की सुनवाई चली और अंततः न्यायलय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए बुधवार को उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही पांच हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है.

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