ETV Bharat / state

नवादा: प्रशासन ने 4 दिनों का पूर्ण लॉकडाउन लिया वापस, गृह विभाग के निर्देशों का होगा पालन

कोरोना महामरी के चेन को तोड़ने के लिए जिले में चार दिन पूर्ण लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया था. लेकिन गृह विभाग की ओर से नए निर्देश जारी होने के बाद इस निर्णय को वापस ले लिया गया. अब गृह विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करवाया जाएगा.

Administration withdraws the decision of 4 days full lockdown in Nawada
Administration withdraws the decision of 4 days full lockdown in Nawada
author img

By

Published : Apr 29, 2021, 9:43 PM IST

नवादा: देश सहित राज्य में कोरोना महामारी काफी तेजी से फैल रही है. कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को लेकर राज्य सरकार ने कई गाइडलाइन जारी किए हैं. वहीं, जिले में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर जिला प्रशासन ने 4 दिनों का लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया था. हालांकि इसे लागू करने से पहले ही डीएम यशपाल मीणा ने इस निर्णय को स्थगित कर दिया.

ये भी पढ़ें-बिहार सरकार का बड़ा फैसला: 18 साल से ज्यादा की उम्र वालों को मुफ्त में लगेगी वैक्सीन

बता दें कि डीएम यशपाल मीणा ने 30 अप्रैल 2021 से 3 मई 2021 तक जिले में पूर्ण लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया था. इस दौरान सिर्फ आवश्यक सेवाओं को ही इससे फ्री रखने की बात कही गई थी. डीएम ने जिले में कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए ये निर्णय लिया था. इसी बीच बुधवार को राज्य आपदा प्रबंधन समूह के निर्णय के बाद गृह विभाग की ओर से कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए कुछ नए आदेश जारी किए गए.

सरकार के फैसले के बाद बदला निर्णय
इस आदेश के बाद जिला प्रशासन ने नवादा में पूर्ण लॉकडाउन लगाने पर फिर से विचार की. अधिकारियों की बैठक में अंतिम निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के आदेश के अनुरूप ही कदम को आगे बढ़ाया जाएगा. फिलहाल पूर्ण लॉकडाउन जिले में नहीं लगाया जाएगा.

नए निर्देश
गृह विभाग के नए निर्देश के अनुसार कोरोना चेन को तोड़ने के लिए अब बिहार में शाम 4 बजे तक ही बाजार और दुकानों को खोलने की अनुमति है. वहीं, शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा. शादी समारोह में 50 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी गई, जबकि शव के अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं. सरकारी और निजी कार्यालयों में 25 फीसदी कर्मियों की उपस्थिति के साथ काम करना होगा. सरकार की ओर से वर्क फ्रोम होम को बढ़ावा देने को कहा गया. हालांकि वाहनों का परिचालन पहले की तरह ही होगा, लेकिन क्षमता का 50 प्रतिशत यात्रियों को ही बिठाने की अनुमति है, जबकि दुकानें अल्टरनेट डे खुलेंगी.

नवादा: देश सहित राज्य में कोरोना महामारी काफी तेजी से फैल रही है. कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को लेकर राज्य सरकार ने कई गाइडलाइन जारी किए हैं. वहीं, जिले में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर जिला प्रशासन ने 4 दिनों का लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया था. हालांकि इसे लागू करने से पहले ही डीएम यशपाल मीणा ने इस निर्णय को स्थगित कर दिया.

ये भी पढ़ें-बिहार सरकार का बड़ा फैसला: 18 साल से ज्यादा की उम्र वालों को मुफ्त में लगेगी वैक्सीन

बता दें कि डीएम यशपाल मीणा ने 30 अप्रैल 2021 से 3 मई 2021 तक जिले में पूर्ण लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया था. इस दौरान सिर्फ आवश्यक सेवाओं को ही इससे फ्री रखने की बात कही गई थी. डीएम ने जिले में कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए ये निर्णय लिया था. इसी बीच बुधवार को राज्य आपदा प्रबंधन समूह के निर्णय के बाद गृह विभाग की ओर से कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए कुछ नए आदेश जारी किए गए.

सरकार के फैसले के बाद बदला निर्णय
इस आदेश के बाद जिला प्रशासन ने नवादा में पूर्ण लॉकडाउन लगाने पर फिर से विचार की. अधिकारियों की बैठक में अंतिम निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के आदेश के अनुरूप ही कदम को आगे बढ़ाया जाएगा. फिलहाल पूर्ण लॉकडाउन जिले में नहीं लगाया जाएगा.

नए निर्देश
गृह विभाग के नए निर्देश के अनुसार कोरोना चेन को तोड़ने के लिए अब बिहार में शाम 4 बजे तक ही बाजार और दुकानों को खोलने की अनुमति है. वहीं, शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा. शादी समारोह में 50 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी गई, जबकि शव के अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं. सरकारी और निजी कार्यालयों में 25 फीसदी कर्मियों की उपस्थिति के साथ काम करना होगा. सरकार की ओर से वर्क फ्रोम होम को बढ़ावा देने को कहा गया. हालांकि वाहनों का परिचालन पहले की तरह ही होगा, लेकिन क्षमता का 50 प्रतिशत यात्रियों को ही बिठाने की अनुमति है, जबकि दुकानें अल्टरनेट डे खुलेंगी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.