नालंदा: जिले में कोरोना संक्रमण का मामला तेजी से बढ़ता जा रहा है. लोग लापरवाह दिख रहें है. बिना मास्क के लोग सड़कों पर धूम रहे हैं. सोशल डिस्टेंसिंग का भी अनुपालन होता नहीं दिख रहा है. ऐसे में सड़कों पर भीड़ को कम करने के उद्देश्य से नालंदा के डीएम ने दुकानों को खोलने के लिए नये नियम जारी कर दिये हैं.
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तीन श्रेणी में विभक्त
ऑड और ईवन करके ही जिले में दुकानें खोली जायेंगी. डीएम के द्वारा जारी किये गये निर्देश में दुकानों को तीन श्रेणी में विभक्त किया गया है. जिसमें आवश्यक सेवाओं में शामिल किराना दुकान, दूध दुकान, दवा दुकान को प्रतिदिन खोलने की अनुमति प्रदान की गयी है.
वहीं सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को कपड़े की दुकान, बर्तन की दुकान, जूता चप्पल की दुकान, स्र्पोटस खेलकूद सामाग्री की दुकान, ड्राई क्लिर्स की दुकान, ट्रेलर्स की दुकान, सैलून, पार्लर खुलेगी.
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संक्रमण को रोकने के लिए निर्देश
वहीं मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार को इलेक्ट्रिकल गुडस जैसे पंखा, कुलर, एसी की मरम्मत और बिक्री की दुकान, मोबाईल, कंप्यूटर, लैपटाॅप, यूपीएस, बैटरी की दुकान, फर्नीचर की दुकान, सोना चांदी की दुकान, कृषि कार्य और उससे जुड़े यंत्र के सभी प्रतिष्ठान खुलेंगी. डीएम के द्वारा यह निर्णय लिया गया है ताकि कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोका जा सके.