नई दिल्ली/पटना: मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट 14 नवंम्बर यानी की गुरुवार को अपना फैसला सुनाएगी. मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में ब्रजेश ठाकुर समेत 21 लोग आरोपी हैं. इन सभी पर लगे आरोपों पर सुनवाई करते हुए कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी.
सीबीआई ने इस मामले में मुख्य आरोपी बृजेश ठाकुर को बनाया है. सीबीआई का आरोप है कि जिस शेल्टर होम में बच्चियों के साथ यौन शोषण हुआ है. वह बृजेश ठाकुर का है. बीते 1 अक्टूबर को सीबीआई और मामले में अलग-अलग आरोपियों के वकीलों की अंतिम दलील देने की कार्रवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर और उसके सहयोगियों ने कथित रूप से 11 लड़कियों की हत्या कर दी थी और कब्रगाह से हड्डियों का बंडल बरामद किया गया है.-
सीबीआई की एक रिपोर्ट
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क्या है बालिका गृह का मामला
बता दें कि टीटीआईएस वही संस्था है, जिसने मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का पर्दाफाश किया था. जानकारी मिलने के बाद पूरे देश में बालिका गृह मामले को लेकर राज्य सरकार की किरकिरी हुई थी. जारी रिपोर्ट में कहा गया था कि बालिका गृह में बच्चियों को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ित किया जाता है. यह मामला राज्य सरकार के जरिए चलाए जा रहे तमाम शेल्टर होम की जांच का था. जिसकी जानकारी सरकार को दी गई थी, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. इस मामले में कई राजनेताओं के भी नाम शामिल हैं.