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दुष्कर्म मामले में मुजफ्फरपुर पॉक्सो कोर्ट का फैसला, आरोपी को आजीवन कारावास

आठ वर्षीय बच्ची से हुए दुष्कर्म मामले में मुजफ्फरपुर के पॉक्सो कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. आरोपी को 20 साल का आजीवन कारावास और 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है.

मुजफ्फरपुर पॉक्सो कोर्ट
मुजफ्फरपुर पॉक्सो कोर्ट
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Published : Mar 9, 2021, 7:19 PM IST

मुजफ्फरपुर: जिले के पोक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के एक पुराने मामले में मंगलवार को फैसला सुनाया है. जिसमें आठ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 20 साल का आजीवन कारावास की सजा सुनाया है.

ये भी पढ़ें- वैशाली: पुलिस हिरासत में एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, पुलिस महकमे में हड़कंप

'आरोपी को आजीवन करावास के साथ 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इस अहम फैसले के साथ कोर्ट ने न्यायिक विधि प्राधिकार को पीड़िता को 10 लाख रुपये का मुआवजा राशि देने का भी आदेश दिया है.'- जय कुमार, लोक अभियोजक, पॉक्सो कोर्ट

ईटीवी भारत की रिपोर्ट

2018 में हुई थी घटना
बता दें कि मामला मुजफ्फरपुर के औराई थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है. जहां 5 मई 2018 में दुष्कर्म से जुड़ा यह मामला दर्ज हुआ था. यह पहला मामला है जिसमें अदालत ने महज ढ़ाई साल में अपना फैसला सुना दिया है.

Muzaffarpur
आरोपी

मुजफ्फरपुर: जिले के पोक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के एक पुराने मामले में मंगलवार को फैसला सुनाया है. जिसमें आठ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 20 साल का आजीवन कारावास की सजा सुनाया है.

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'आरोपी को आजीवन करावास के साथ 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इस अहम फैसले के साथ कोर्ट ने न्यायिक विधि प्राधिकार को पीड़िता को 10 लाख रुपये का मुआवजा राशि देने का भी आदेश दिया है.'- जय कुमार, लोक अभियोजक, पॉक्सो कोर्ट

ईटीवी भारत की रिपोर्ट

2018 में हुई थी घटना
बता दें कि मामला मुजफ्फरपुर के औराई थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है. जहां 5 मई 2018 में दुष्कर्म से जुड़ा यह मामला दर्ज हुआ था. यह पहला मामला है जिसमें अदालत ने महज ढ़ाई साल में अपना फैसला सुना दिया है.

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