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CM नीतीश और रेल मंत्री पीयूष गोयल के खिलाफ मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय में परिवाद दायर

परिवादी के अनुसार श्रमिकों की सकुशल घर वापसी की पूरी जिम्मेदारी और जवाबदेही इन तीनों लोगों की बनती है. ऐसे में परिवादी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मृतक महिला को न्याय दिलाने की मांग अदालत से की है.

muzaffarpur
मुजफ्फरपुर
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Published : May 31, 2020, 12:17 AM IST

Updated : May 31, 2020, 3:56 PM IST

मुजफ्फरपुर: मुजफ्फरपुर जंक्शन पर प्रवासी महिला की मौत के मामले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व रेल मंत्री पीयूष गोयल के खिलाफ परिवाद दायर कराया गया है. सामाजिक कार्यकर्ता अविनाश कुमार ने सीजीएम कोर्ट में ये परिवाद दायर किया है.

मुजफ्फरपुर जंक्शन पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन में हुई प्रवासी महिला की मौत का मामला अब तूल पकड़ने लगा है. स्टेशन परिसर में मृतक श्रमिक महिला के वायरल वीडियो के आधार पर मिठनपुरा के सामाजिक कार्यकर्ता अविनाश कुमार ने इस मामले को लेकर आज सीजीएम कोर्ट में परिवाद दायर किया.

देखें रिपोर्ट

कई धाराओं के तहत मामला दर्ज
इस परिवाद में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट में रेल मंत्री पीयूष गोयल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डीआरएम सोनपुर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है. इस मामले में धारा 188, 420,120 बी, 302, 506 के तहत मामला दर्ज कराया गया है. कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई अब 16 जून को होगी. परिवादी के अनुसार श्रमिकों की सकुशल घर वापसी की पूरी जिम्मेदारी और जवाबदेही इन तीनों लोगों की बनती है. ऐसे में परिवादी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मृतक महिला को न्याय दिलाने की मांग अदालत से की है.

मुजफ्फरपुर: मुजफ्फरपुर जंक्शन पर प्रवासी महिला की मौत के मामले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व रेल मंत्री पीयूष गोयल के खिलाफ परिवाद दायर कराया गया है. सामाजिक कार्यकर्ता अविनाश कुमार ने सीजीएम कोर्ट में ये परिवाद दायर किया है.

मुजफ्फरपुर जंक्शन पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन में हुई प्रवासी महिला की मौत का मामला अब तूल पकड़ने लगा है. स्टेशन परिसर में मृतक श्रमिक महिला के वायरल वीडियो के आधार पर मिठनपुरा के सामाजिक कार्यकर्ता अविनाश कुमार ने इस मामले को लेकर आज सीजीएम कोर्ट में परिवाद दायर किया.

देखें रिपोर्ट

कई धाराओं के तहत मामला दर्ज
इस परिवाद में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट में रेल मंत्री पीयूष गोयल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डीआरएम सोनपुर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है. इस मामले में धारा 188, 420,120 बी, 302, 506 के तहत मामला दर्ज कराया गया है. कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई अब 16 जून को होगी. परिवादी के अनुसार श्रमिकों की सकुशल घर वापसी की पूरी जिम्मेदारी और जवाबदेही इन तीनों लोगों की बनती है. ऐसे में परिवादी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मृतक महिला को न्याय दिलाने की मांग अदालत से की है.

Last Updated : May 31, 2020, 3:56 PM IST
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