मुजफ्फपुर: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के विरुद्ध मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट में शनिवार को परिवाद दाखिल किया गया है. यह परिवाद अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने दायर किया है. इसमें संयुक्त राष्ट्रसंघ में भारत के खिलाफ परमाणु युद्ध और अन्य आपत्तिजनक बयान को आधार बनाया गया है.
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट में परिवाद दर्ज किया गया है. मामला संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर मुद्दे को लेकर परमाणु युद्ध की धमकी देने का है. हालांकि, परिवाद पर सीजेएम कोर्ट में अभी सुनवाई नहीं हुई है.
दायर परिवाद...
- परिवाद अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने दायर किया है.
- इसमें संयुक्त राष्ट्रसंघ में भारत के खिलाफ परमाणु युद्ध और अन्य आपत्तिजनक बयान को आधार बनाया गया है.
- दायर परिवाद पर कोर्ट में सुनवाई नहीं की गई है.
- अधिवक्ता के अनुसार पाक पीएम पर आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया गया है.
- अधिवक्ता ने बताया कि उन्होंने आईपीसी की धारा 125, 124 (क) और 505 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है.
पाक पीएम इमरान खान का बयान...
पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से कहा था कि अगर भारत और पाकिस्तान परमाणु जंग की ओर बढ़ते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र इसका जिम्मेदार होगा. दोनों देशों के बीच परंपरागत जंग छिड़ने पर भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है. संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए इमरान खान ने कहा कि कश्मीर से कर्फ्यू हटने के बाद वहां युद्ध जैसे हालात होंगे. वहीं, उन्होंने कहा कि भारत में एक बार फिर पुलवामा हमला होगा और भारत इसके लिए पाकिस्तान का नाम लगाएगा.